सरकारी कर्मचारी ध्यान दें: 1.1.2004 तारीख से जुड़ा अहम सवाल उठा संसद में, पढ़ें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब

क्‍या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अगस्त, 2022 के दौरान व्यय  विभाग (डीओई) को 01/01/2004 के पूर्व जारी किए गए भर्ती संबंधी विज्ञापनों के आधार पर पुरानी पैंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों जिन्हें 01/01/2004 के पूर्व या बाद में नियुक्त किया गया था,

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नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने 1.1.2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को गारंटीड पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर दिया और एक प्रकार से ऐच्छिक पेंशन योजना लागू कर दी गई है. सामान्य शब्दों में कहें तो पुरानी पेंशन योजना को सेनाओं को छोड़कर, बाकी सभी नौकरियों में समाप्त कर दिया गया और नई पेंशन योजना लागू कर दी गई. इसे नेशनल पेंशन योजना का नाम दिया गया. अब इस योजना को लागू हुए भी लगभग दो दशक होने जा रहे हैं. ऐसे में यह योजना कितनी कारगर साबित हुई यह कह पाना तो मुश्किल है लेकिन अभी भी लाखों सरकारी नौकरी पर लगे लोगों को पुरानी पेंशन योजना पर ज्यादा यकीन जान पड़ता है. गाहे-बगाहे इस संबंध में कर्मचारी यूनियन सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाते रहे हैं.
ऐसे हालातों में करोड़ों सरकारी कर्मचारिओं के मन में संदेह पैदा हो रहा है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी. क्या नेशनल पेंशन योजना से सरकारी कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा और गारंटीड पेंशन योजना का लाभ एक बार फिर दिया जाएगा. हाल ही में गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है. इन राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब भी शामिल हैं. इन्हीं के नक्शेकदम पर हिमाचल ने भी ऐलान कर दिया है कि वह भी राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा. 
ऐसे में संसद में सांसदों ने भी इस संबंध में संसद में सवाल उठाया है और सरकार से जवाब मांगा है. यह सवाल 1.1.2004 की तारीख को फिर से प्रासंगिक बना देता है और सरकार ने संसद में इस संबंध में जवाब भी दिया है. 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के संबंध में पत्र-व्यवहार 

जावेदं अली खान, राम नाथ ठाकुर और नीरंज शेखर ने पूछा -
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
(क) क्‍या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अगस्त, 2022 के दौरान व्यय  विभाग (डीओई) को 01/01/2004 के पूर्व जारी किए गए भर्ती संबंधी विज्ञापनों के आधार पर पुरानी पैंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों जिन्हें 01/01/2004 के पूर्व या बाद में नियुक्त किया गया था, को कवरेज प्रदान करने वाले सामान्य कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए व्यय विभाग की सहमति/टिप्पणी के लिए एक संदर्भ नोट भेजा था. 
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;
(ग) क्‍या डीओई ने उक्त संदर्भ को अक्टूबर, 2022 प्रश्नों के साथ वापस भेज दिया है; 
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ड) उक्त प्रश्नों के संबंध में पेंशन, और, पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डीओई को प्रस्तुत की गई प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है, और 
च) समयबद्ध तरीके से सहमति प्राप्त करने और सामान्य आदेशों में तेजी लाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जवाब देते हुए संसद में कहा कि 

(क) से (च) माननीय दिल्‍ली उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध भारत संघ दवारा दायर किए गए कुछ एसएलपी/समीक्षा याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के बाद उन सरकारी कर्मचारिओं को, जिनकी चयन प्रक्रिया 1-1-2004, के बाद पूरी हुई थी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की अनुमति देने के संबंध में सामान्य आदेश जारी करने लिए, व्यय विभाग को अगस्त 2022 में एक संदर्भ भेजा गया था. इस विभाग द्वारा अगस्त 2022 गए संदर्भ में व्यय विभाग ने अक्टूबर 2022 में अपनी टिप्पणियां भेजी हैं.

इस संबंध में सामान्य निर्देश जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है. 

वित्त मंत्रात्रय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) को लागू किया गया था. दिनांक 01 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार सेवा में सभी नई भर्तियों (सशस्त्र सेनाएं को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनिवार्य है. 

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दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के विशिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पुरानी पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणात्री के अंतर्गत कवर करने के त्रिए पात्रता निर्धारित करने के लिए रिक्तियों के लिए दिए गए विज्ञापन की तारीख को सुसंगत नहीं माना जाता है.

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