FASTag Annual Toll Pass: एक साल में 200 ट्रिप पूरी होने के बाद क्या लेना होगा दूसरा पास? यहां जाने नए नियम

FASTag Annual Pass Apply Online: अगर आपने ये 200 ट्रिप सिर्फ 6 महीने में ही पूरी कर लीं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप उसी गाड़ी नंबर पर दोबारा नया पास ले सकते हैं. चाहे आप 2 महीने में ही 200 ट्रिप पूरी कर दें, फिर भी आप नया पास अप्लाई कर पाएंगे.

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FASTag Annual Pass Update: सिर्फ 3000 रुपये खर्च करके लोग पूरे साल में 200 ट्रिप तक फ्री में टोल पार कर सकते हैं.
नई दिल्ली:

देश में हाईवे और टोल से गुजरने वाले लोगों के लिए फास्टैग एनुअल टोल पास (FASTag Annual Toll Pass) काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. सिर्फ 3000 रुपये खर्च करके लोग पूरे साल में 200 ट्रिप तक फ्री में टोल पार कर सकते हैं. खास बात यह है कि चाहे टोल कितना भी महंगा हो, अगर आपके पास यह पास है तो आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा. यही वजह है कि रोजाना या बार-बार लंबा सफर करने वाले यात्री इस पास को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं. 

हालांकि इस पास को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 200 ट्रिप साल खत्म होने से पहले ही पूरी हो जाएं तो क्या दोबारा पास बनवाया जा सकता है? और अगर 200 ट्रिप पूरी नहीं हुई तो बची हुई ट्रिप अगले साल एक्सटेंड होंगी या नहीं. तो चलिए जानते हैं क्या है नियम...

200 ट्रिप साल से पहले खत्म हो जाए तो क्या होगा?

मान लीजिए आपने 15 अगस्त 2025 को फास्टैग एनुअल पास बनवाया था, तो यह पास 15 अगस्त 2026 तक वैलिड रहेगा. इसमें आपको 200 ट्रिप की लिमिट मिलेगी. अगर आपने ये 200 ट्रिप सिर्फ 6 महीने में ही पूरी कर लीं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप उसी गाड़ी नंबर पर दोबारा नया पास ले सकते हैं. चाहे आप 2 महीने में ही 200 ट्रिप पूरी कर दें, फिर भी आप नया पास अप्लाई कर पाएंगे. लेकिन ये जान लें कि इसके लिए आपको दोबारा पूरे 3000 रुपये देने होंगे. कोई डिस्काउंट या एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा.

साल भर में 200 ट्रिप पूरी न हों तो ट्रांसफर होंगे?

कई यात्रियों के मन में यह सवाल है कि अगर साल में 200 ट्रिप पूरी न हों, तो बची हुई ट्रिप अगले साल एड हो जानी चाहिए. लेकिन सरकार के नियम साफ हैं कि यह पास सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड है. यानी अगर आपका पास 15 अगस्त 2026 को खत्म हो रहा है और तब तक आपने 200 ट्रिप पूरी नहीं की, तो बाकी ट्रिप अपने-आप कैंसल हो जाएंगी. अगले साल यात्रा करने के लिए आपको फिर से नया पास लेना होगा और दोबारा 3000 रुपये देने होंगे.

किन टोल पर लागू है यह पास?

यह पास देश के ज्यादातर टोल पर मान्य है, चाहे वह छोटा टोल हो या बड़ा. लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा. इसलिए अगर आप नियमित रूप से ऐसे किसी एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो इस पास का इस्तेमाल वहां नहीं कर पाएंगे.

अगर आप हर महीने कई बार हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह पास आपके लिए बेहद काम का है. इससे हर बार टोल देने की झंझट खत्म हो जाती है और लंबी दूरी की यात्राएं सस्ती भी पड़ जाती हैं. लेकिन साल के अंदर 200 ट्रिप पूरी होते ही आपको दोबारा पास बनवाना होगा और अगर साल खत्म हो गया तो बची हुई ट्रिप वेस्ट हो जाएंगी.

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