Fact Check: क्या 75 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को नहीं भरना होगा टैक्स? जानिए इस वायरल मैसेज का सच

इन दिनों ऐसा ही एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक अब 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं भरना होगा. लेकिन इस मैसेज में क्या कोई सच्चाई है, चलिए जानते हैं.

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PIB ने आगे स्पष्ट किया है कि केवल पेंशन और ब्याज इनकम वाले 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सेक्शन 194P के मुताबिक ITR फाइल करने से छूट दी गई है .
नई दिल्ली:

Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हर मैसेज सही हो यह जरूरी नहीं होता. इसलिए किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए. एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते आज किसी मैसेज को सेकेंड्स में वायरल किया जा सकता है. ऐसे में बहुत जरूरी है उस मैसेज पर आंख बंद कर भरोसा न करें. इन दिनों ऐसा ही एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक, अब 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स (Senior Citizen Income Tax) नहीं भरना होगा. लेकिन इस मैसेज में क्या कोई सच्चाई है, चलिए जानते हैं.

आपको बता दें कि भारत सरकार से संबंधित फर्जी खबरों (Fake News) या गलत सूचनाओं (Misinformation) का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (Press Information Bureau - PIB) द्वारा फैक्ट चेक किया जाता है. लेकिन जब तक फैक्ट चेक  होता है तब तक वो गलत खबर या मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म याके जरिए करोड़ों लोगो तक पहुंच चुका होता है. जैसा इस मैसेज के साथ हुआ है.  

वायरल मैसेज क्या कर रहा है दावा? 

सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट होने वाला यह मैसेज दावा कर रहा है कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए 75 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं भरना होगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में यह भी लिखा है, "केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान- इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स."

इसमें मैसेज में आगे कहा गया है, “भारत में सीनियर सिटीजन पेंशन और अन्य योजनाओं से होने वाली इनकम पर निर्भर करते हैं. लेकिन, भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर, सीनियर सिटीजन को अब अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और उन्हें कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा.मैसेज में यह भी कहा गया है, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को छूट प्रदान करने के लिए कानून में बदलाव किया है.”

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वायरल हो रहे मैसेज का सच

इस फर्जी सोशल मीडिया मैसेज  का भंडाफोड़ करते हुए, PIB - PIB Fact Check में कहा गया है, "75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स नहीं चुकाने का दावा पूरी तरह फर्जी है!"

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PIB ने आगे स्पष्ट किया है कि केवल पेंशन और ब्याज इनकम वाले 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सेक्शन 194P के मुताबिक ITR फाइल करने से छूट दी गई है . अगर टैक्स लागू होता है तो इनकम और एलिजिबल डिडक्शन को कैलकुलेट करने के बाद  बैंक द्वारा काटा जाता है.PIB के स्पष्टीकरण के बाद ये साफ हो गया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को टैक्स नहीं देना होगा, जैसा कोई भी फैसला भारत सरकार की ओर से नहीं लिया है.

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