EPFO: पेंशनर्स अब किसी भी समय जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, डेडलाइन की टेंशन खत्म

तय समय की अवधि को खत्म करते हुए सरकार ने पेंशनरों को छूट दे दी है कि वो कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने की तारीख से अगले एक साल तक के लिए वैध होगा. सोशल मीडिया प्लेटफार्म कू के जरिए ये जानकारी साझा की गई है.

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पेंशन के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने पेंशनभोक्ताओं को अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर बड़ी राहत दी है. इसके लिए तय समय की अवधि को खत्म करते हुए सरकार ने पेंशनरों को छूट दे दी है कि वो कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने की तारीख से अगले एक साल तक के लिए वैध होगा. सोशल मीडिया प्लेटफार्म कू के जरिए ये जानकारी साझा की गई है. EPFO ने अपने आधिकारिक कू अकाउंट के जरिए बताया कि, 'EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा'.

बता दें कि पेंशनभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के पेंशन पाने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र (life certificate) जमा करना पड़ता है. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से ये साबित होता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है.

कहां जमा करना होता है लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स अपने करीबी कॉमन सर्विस सेंटर पर पहुंचकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा पेंशन पाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके साथ ही करीबी ईपीएफओ कार्यालय (EPFO Office) में भी जाकर आप जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं.

घर बैठे ही जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  के मुताबिक, पेंशनभोगी 12 पब्लिक सेक्टर के बैंकों के डोर स्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का इस्तेमाल करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं.

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जरूरी डॉक्यूमेंट
लाइफ सर्टिफिकेट के साथ जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसकी डिटेल भी ईपीएफओ ने बताई है. इसके लिए पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होती है.

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