प्रोविडेंट फंड (PF) हर नौकरीपेशा इंसान की सबसे बड़ी बचत होती है, लेकिन अक्सर जरूरत पड़ने पर इसे निकालना सबसे मुश्किल काम बन जाता था. कभी नियम समझ नहीं आते थे, तो कभी छोटी सी गलती की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता था.इसी परेशानी को दूर करने के लिए EPFO ने नियमों को काफी आसान बना दिया है.अगर आप भी अपनी ही मेहनत की कमाई यानी प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा-लगाकर थक चुके हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है.
सिर्फ 12 महीने की नौकरी के बाद ही पैसा निकालने की सुविधा
EPFO ने अपने नियमों में ऐसा बदलाव किया है जिससे अब PF निकालना बैंक से पैसे निकालने जितना आसान हो गया है. अब आपको सालों-साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 12 महीने की नौकरी के बाद ही आप इमरजेंसी में अपना 100% पैसा निकाल सकते हैं.
लेकिन क्या बार-बार पैसा निकालने से आपकी बुढ़ापे की पेंशन पर कोई बुरा असर पड़ेगा? और आप साल में कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और नए नियमों का पूरा गणित...
पहले क्या थी दिक्कत और अब क्या है राहत?
पुराने सिस्टम में PF निकालने के लिए अलग-अलग वजहों पर करीब 13 तरह के नियम थे. किसी काम के लिए 2 साल की नौकरी जरूरी थी, तो कहीं 5 या 7 साल का इंतजार करना पड़ता था. इससे लोग कन्फ्यूज हो जाते थे और पैसा समय पर नहीं मिलता था. अब EPFO ने इन सभी नियमों को एक साथ जोड़ दिया है.
सबसे बड़ी राहत यह है कि अब ज्यादातर जरूरतों के लिए सिर्फ 12 महीने की नौकरी काफी है. यानी एक साल काम करने के बाद ही आप अपने PF से पैसा निकाल सकते हैं.
कब- कब निकाल सकते हैं 100% पैसा?
नए नियमों के अनुसार, अब कुल PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक आसानी से निकाला जा सकता है. लेकिन कुछ खास मौकों पर आप अपना 100 प्रतिशत यानी पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं कब और कितनी बार आपको यह सुविधा मिलेगी:
- बीमारी के लिए: अगर खुद का या परिवार में किसी का इलाज कराना है, तो आप साल में 3 बार तक पैसा निकाल सकते हैं.
- बच्चों की पढ़ाई: खुद की या बच्चों की उच्च शिक्षा (Education) के लिए आप पूरी नौकरी के दौरान 10 बार पैसा निकाल सकते हैं.
- शादी-ब्याह: खुद की, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए आप 5 बार तक पैसा निकाल सकते हैं.
- घर और जमीन: घर खरीदने, बनाने या होम लोन चुकाने के लिए भी 5 बार तक पैसा निकालने की सुविधा दी गई है.
- बिना कारण बताए: कुछ खास हालातों में आप बिना कोई वजह बताए भी साल में 2 बार पैसा निकाल सकते हैं.
PF में बचे 25% पैसे कब निकाल सकते हैं?
EPFO के अनुसार,कई लोग बार-बार पूरा पैसा निकाल लेते हैं और रिटायरमेंट के समय उनके पास कुछ नहीं बचता.
अगर नौकरी जाने के 1 साल बाद भी आप बेरोजगार रहते हैं, तो बचा हुआ 25 प्रतिशत भी निकाल सकते हैं.
क्या इससे आपकी पेंशन पर कोई असर पड़ेगा?
PF निकालने के इन नए नियमों का आपकी पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम है, तो आप पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपकी नौकरी 10 साल पूरी हो चुकी है, तो पेंशन का पैसा न निकालना ही समझदारी है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने फिक्स पेंशन मिलेगी.
PF में पैसा छोड़ने का बड़ा फायदा
बता दें कि PF पर अभी करीब 8.25 प्रतिशत का शानदार ब्याज मिल रहा है. अगर आप पैसा नहीं निकालते हैं, तो कंपाउंडिंग की वजह से आपकी छोटी सी रकम कुछ सालों में बहुत बड़ी बन सकती है. इसलिए बहुत जरूरी होने पर ही क्लेम करें.
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