EPFO: फंड विड्रॉल, प्रोफाइल अपडेट, अकाउंट ट्रांसफर के नियम बदले, जानें क्या हैं नए नियम

EPFO ने जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस को सरल बनाने के साथ-साथ सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू किया है

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हर EPF मेंबर के पास एक यूनिक अकाउंट नंबर (UAN) होता है. आप कितनी भी बार नौकरी बदल लें लेकिन आपका UAN वही रहता है.
नई दिल्ली:

EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए हैं. जिसके तहत जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस को सरल बनाना, एक सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू करना, सदस्यों के लिए उच्च पेंशन से संबंधित नीतियों में बदलाव, ऑनलाइन मेंबर प्रोफाइल अपडेट की सुविधा और PF ट्रांसफर को आसान बनाना शामिल है.

इन बदलावों का मकसद है कि EPFO सब्सक्राइबर्स अपने प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) को ज्यादा प्रभावी तरीके से मैनेज कर सकें. चलिए इन सभी बदलावों को डिटेल में जानते हैं.

सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (Centralized Pension Payment System)

EPFO ने 1 जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लॉन्च कर दिया है. यह सिस्टम पूरे भारत में EPFO के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी तरह से शुरू हो चुका है. यह सिस्टम पेंशनर्स (Pensioners) को भारत भर में किसी भी बैंक या ब्रांच से पेंशन लेने की सुविधा देता है. CPPS (Centralized Pension Payment System) से भारत में EPFO के 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा.

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इस सिस्टम का फायदा खासकर उन पेंशनर्स को होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं. बता दें कि एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने या बैंक स्विच करने पर अब उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ट्रांसफर नहीं करना होगा. यानी रिटायरमेंट ले चुके लोगों को अब काफी सुविधा हो जाएगी.
इस नए सिस्टम ने फिजिकल वेरिफिकेशन विजिट की जरूरत को समाप्त कर दिया है और पेंशन डिस्बर्समेंट प्रोसेस को काफी सरल बना दिया है.

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हायर पेंशन गाइडलाइन (Higher Pension Guidelines)

EPFO ने हायर पेंशन (Higher Pension) के मामले में नीति स्पष्ट करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं. गाइडलाइन के मुताबिक, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका दिया गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के फैसले के बाद EPFO ने हायर पेंशन की सुविधा शुरू की थी. हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2025 है.

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इस सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प दिया गया है.
अगर कोई कर्मचारी या पेंशनर हायर पेंशन के लिए आवेदन करता है, तो EPFO उसका डेटा वेरीफाई करेगा. अगर आवेदन में जानकारी अधूरी पाई जाती है, तो EPFO नियोक्ता से जानकारी मांगेगा.

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EPFO मेंबर्स का प्रोफाइल अपडेशन

EPFO अब उन मेंबर्स को अपना प्रोफाइल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनेलिटी, पिता/माता का नाम, मैरिटल स्टेटस, जीवनसाथी का नाम, किसी वर्किंग ऑर्गनाइजेशन से जुड़ने और छोड़ने की तारीख को खुद अपडेट करने की इजाजत देगा, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number - UAN) आधार से पहले ही वेलिडेट हो चुका है. इसके  लिए उन्हें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. केवल, कुछ मामलों को छोड़कर, अगर UAN  1 अक्टूबर, 2017 से पहले रिसीव किया गया था तो अपडेशन  के लिए एम्प्लॉयर के सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी.

जॉइंट डिक्लरेशन प्रोसेस (Joint Declaration Process)

EPFO ने 16 जनवरी 2025 को जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस पर नई गाइडलाइन जारी की हैं. इनका मकसद जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया को सरल बनाना है. EPFO ने SOP वर्जन 3.0 से कुछ सिफारिशों को हटाकर प्रक्रिया को सरल बनाया है. नई गाइडलाइंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP Version 3.0) के पुराने वर्जन की जगह लेंगी.
लेटेस्ट अपडेट में प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें मेंबर्स के लिए नए क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट जमा करने के तरीके में बदलाव और नियोक्ताओं और दावेदारों के लिए अपडेटेड प्रोसिजर शामिल है.

बता दें कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद आधार-लिंक्ड UAN के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं. लेकिन पुराने UAN या बिना आधार-लिंक्ड UAN वाले मामलों में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा.

PF अकाउंट का ट्रांसफर (PF Account Transfer)

नौकरी बदलने वाले EPFO मेंबर्स के लिए PF खातों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है. यानी अब अकाउंट होल्डर्स को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से PF ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी.
पहले EPFO मेंबर्स को अपने EPF फंड के ट्रांसफर के लिए मैनुअल तरीके से अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं होगी. दरअसल जब आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number - UAN) को अपने नए एम्प्लॉयर (new employer) से लिंक करेंगे तो ट्रांसफर ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा. यानी अपनी रिटायरमेंट सेविंग को मैनेज करना अब आपके लिए काफी आसान हो जाएगा.

बता दें कि हर EPF मेंबर के पास एक यूनिक अकाउंट नंबर (UAN) होता है.  आप कितनी भी बार नौकरी बदल लें लेकिन आपका UAN वही रहता है.

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