Covid Advance : जॉब चली गई है, फिर भी निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें कैसे करना है क्लेम

कोविड-19 महामारी में आपकी नौकरी चली गई है, या आपने छोड़ दी है तो भी आप अपने प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकाल सकते हैं. यह आप EPFO की कोविड एडवांस सुविधा के तहत कर सकते हैं.

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Covid Advance Facility Claim : EPFO ने PF सब्सक्राइबर्स को दी सुविधा.
नई दिल्ली:

अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर हैं और कोविड-19 महामारी में आपकी नौकरी चली गई है, या आपने छोड़ दी है तो भी आप अपने प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकाल सकते हैं. यह आप EPFO की कोविड एडवांस सुविधा के तहत कर सकते हैं. रिटायरमेंट कॉर्पस को ऑपरेट करने वाली संस्था ने बताया है कि कोई भी पीएफ सब्सक्राइबर कोविड एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है. बस इसके लिए कुछ शर्तें हैं. बता दें कि कोविड-19 में लोगों की समस्या को देखते हुए EPFO ने कोविड एडवांस फैसिलिटी की सुविधा दी थी, जिसके तहत इस संकट के दौर में लोग अपने रिटायरमंट फंड से जमापूंजी का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं. हाल ही में संस्था ने इस सुविधा को और आगे बढ़ा दिया था.

कौन उठा सकता है कोविड एडवांस फैसिलिटी की सुविधा

अगर कोविड के दौर में किसी की नौकरी चली गई है या फिर उसने छोड़ दी है और नई नौकरी ढूंढ रहा है तो वो अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, बशर्ते उसने अपने अकाउंट से फाइनल विदड्रॉल नहीं किया हो. यानी कि अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट से फाइनल विदड्रॉल कर लिया, तो आप EPFO के सब्सक्राइबर नहीं रह जाएंगे, ऐसे में आपका प्रॉविडेंट फंड नहीं रहेगा. लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आपका पीएफ अकाउंट EPFO के पास है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं.

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KYC पूरा होना जरूरी

इसके अलावा एक और बड़ी बात कि इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका KYC पूरा होना चाहिए. आपको पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका UAN (Universal Account Number) आपके आधार कार्ड से वेरिफाइड है और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स और मोबाइल नंबर वगैरह की जानकारी भी आपके UAN से लिंक्ड होनी चाहिए. अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं है, तो आप एडवांस के लिए क्लेम नहीं कर सकेंगे.

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कितना पैसा निकाल सकते हैं

इस सुविधा के तहत कोई भी EPFO सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से या तो अपनी तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर का अमाउंट निकाल सकता है, या फिर उसके पीएफ अकाउंट में जितने पैसे हैं, उसका 75% फीसदी निकाल सकता है, लेकिन इन दोनों शर्तों में में से जो भी अमाउंट कम होगा, वही अमाउंट निकाल सकते हैं.

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एडवांस के लिए ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं क्लेम

- सबसे पहले आपको EPFO की इस लिंक- https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा.

- इसके बाद ‘Online Services' सेक्शन में जाइए और Form-31,19,10C और 10D को क्लेम करने के ऑप्शन पर क्लिक करिए.

- यहां आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर उसे वेरिफाई करना होगा.

- इसके बाद 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू से PF Advance (Form 31) पर क्लिक करिए. 

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- अब आपको एडवांस निकालने का उद्देश्य चुनना होगा. यहां आपको 'Outbreak of pandemic (COVID-19)' पर क्लिक करना है.

- इसके बाद आपको जितना पैसा निकालना है, वो भरिए और एड्रेस के साथ चेक की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कीजिए. 

- इसके बाद आपको 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP मिलेगी. OTP डालकर इसे वेरिफाई करिए. इसके बाद ‘Submit' पर क्लिक करके अपनी क्लेम सबमिट कर दीजिए. जब आपका क्लेम वेरिफाई हो जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसका मैसेज आ जाएगा.

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