EPFO Pension Scheme: कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme-EPS) एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation - EPFO) मैनेज करती है. यह योजना ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए है, जो 58 साल की उम्र में रिटायर हो चुके हैं. EPS को साल 1995 में लॉन्च किया गया था. ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हर एम्पलाई का EPF में अकाउंट होता है.
इस स्कीम की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद भी नौकरी करना जारी रखता है तो भी वह EPS पेंशन का हकदार होता है. यानी वह नौकरी जारी रखते हुए भी पेंशन ले सकता है.
इस स्कीम के तहत कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% काटती है और कंपनी भी इतना ही योगदान करती है. कर्मचारी के कॉन्ट्रीब्यूशन का पूरा हिस्सा EPF में और नियोक्ता या कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में और 3.67% हर महीने EPF में जमा होता है. EPS 95 स्कीम उन कंपनियों और एस्टेब्लिशमेंट के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होता है.
पेंशन पाने के लिए 10 साल नौकरी करना है जरूरी
EPS पेंशन स्कीम (Pension under EPS 95) का फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो EPFO सब्सक्राइबर होते हैं. EPFO के नियमों के मुताबिक हर वो कर्मचारी जो EPF में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, जिसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं और जिसकी उम्र 50 साल से अधिक है, वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है. अगर नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा राशि को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है.
क्या 50 साल से कम होने पर पेंशन कर सकते हैं क्लेम?
अगर किसी EPFO सब्सक्राइबर ने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है लेकिन उसकी उम्र 50 साल से कम है, तो वह पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल EPF में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा.
58 साल से पहले मिलने वाली पेंशन की रकम कितनी होगी?
अगर कोई एम्प्लॉई 10 साल तक नौकरी कर चुका है और उसकी उम्र 50 साल से 58 साल के दरमियान है, तो वह पेंशन पाने का हकदार तो है, पर पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम उसे कम मिलेगी. यानी अगर आप 10 साल नौकरी कर चुके हैं तो 50 साल की उम्र के बाद आप अर्ली पेंशन क्लेम कर सकते हैं. हालांकि अर्ली पेंशन क्लेम करने पर हर साल के हिसाब से 4 फीसदी पेंशन घटाकर दी जाती है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई EPFO मेंबर 55 साल की उम्र में मंथली पेंशन चाहता है तो उसे पेंशन अमाउंट का 88 फीसदी (100% – 3×4) ही मिलेगा.
EPS 95 के तहत विकलांग पेंशन का भी प्रावधान
आपको बता दें कि EPS 95 के तहत विकलांग पेंशन (Disablement Pension) का भी प्रावधान है. यह उन सदस्यों को आर्थिक मदद प्रदान करती है जो अपनी सर्विस के दौरान स्थाई तौर पर या फिर पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं. ऐसे मेंबर के लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में योगदान करने की शर्त लागू नहीं होती है. अगर किसी मेंबर ने दो साल भी EPS में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो वह इस पेंशन का हकदार होता है.