दिवाली बोनस पर Tax लगता है या नहीं? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात, जानिए क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम

Diwali 2025 Tax Rules: दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन टैक्स रूल्स को जानना भी उतना ही जरूरी है. अगर इस दिवाली आपकी कंपनी ने आपको बोनस दिया है, तो उसे सही तरीके से ITR में दिखाएं और टैक्स नियमों के मुताबिक प्लान करें.

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Diwali Bonus Tax Rules 2025 : दिवाली के असली मजे तो तभी हैं जब बोनस भी मिले और टैक्स की टेंशन भी न रहे.
नई दिल्ली:

दिवाली आते ही हर कर्मचारी के मन में एक ही बात घूमती है कि इस बार बोनस कितना मिलेगा? कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से कैश मिलता है, तो कुछ को गिफ्ट या वाउचर. लेकिन क्या आपको पता है कि ये दिवाली बोनस इनकम टैक्स के दायरे में भी आता है?कई लोग सोचते हैं कि त्योहार पर मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, लेकिन जब बात बोनस की आती है, तो नियम बदल जाते हैं. 

दिवाली बोनस और गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है या नहीं?

तो चलिए जानते हैं कि दिवाली पर मिलने वाले बोनस और गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है या नहीं, और नए टैक्स सिस्टम में कितना देना पड़ सकता है.

बता दें कि दिवाली गिफ्ट और दीवाली बोनस  दोनों के टैक्स नियम अलग हैं.सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गिफ्ट और बोनस दोनों एक जैसे नहीं हैं.

अगर आपकी कंपनी आपको दिवाली पर कोई गिफ्ट देती है  जैसे मिठाई का बॉक्स, कपड़े, कोई गैजेट या कोई अन्य वस्तु जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता.

लेकिन अगर वही गिफ्ट 5,000 रुपये से ज्यादा कीमत का है, तो उसकी वैल्यू को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा.

दिवाली बोनस सैलरी का हिस्सा, देना होगा टैक्स 

अब बात करते हैं दिवाली कैश बोनस की. अगर कंपनी आपको कैश में बोनस देती है  मान लीजिए 30,000 रुपये का बोनस मिला तो यह रकम आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा मानी जाएगी.यानि इस पर आपको वैसा ही टैक्स देना होगा जैसा आप अपनी सैलरी पर देते हैं. इस पर कोई अलग छूट नहीं मिलेगी.

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बोनस ITR में नहीं दिखाया तो आ सकता है नोटिस

बोनस की रकम आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाएगी और उसी के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा.अगर कोई इसे अपनी ITR में नहीं दिखाता, तो आगे चलकर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है. इसलिए इसे ईमानदारी से अपनी इनकम में शामिल करना चाहिए.

नए टैक्स सिस्टम में टैक्स दरें (New Tax Regime 2025)

अब बात करते हैं नए टैक्स सिस्टम की, जो अभी डिफॉल्ट सिस्टम है. इसमें टैक्स दरें इस तरह हैं:

  • अगर आपकी सालाना इनकम ₹0 से ₹4 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
  • ₹4 लाख से ₹8 लाख तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा.
  • ₹8 लाख से ₹12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा.
  • ₹12 लाख से ₹16 लाख के बीच की इनकम पर 15% टैक्स देना होगा.
  • अगर आपकी इनकम ₹16 लाख से ₹20 लाख के बीच है, तो 20% टैक्स देना होगा.
  • ₹20 लाख से ₹24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स देना होगा.
  • और ₹24 लाख से ज्यादा आय वालों को 30% टैक्स देना होगा.

नए टैक्स सिस्टम में अब ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ₹60,000 तक की छूट दी गई है.

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टैक्स नियमों को समझना जरूरी

दिवाली का समय बोनस और गिफ्ट्स का होता है, लेकिन इसके साथ टैक्स की समझ भी उतनी ही जरूरी है.अगर आपकी कंपनी कैश बोनस दे रही है, तो उसे टैक्सेबल इनकम में जरूर जोड़ें. वहीं अगर गिफ्ट की वैल्यू 5,000 रुपये से कम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

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