BS3 and BS4 Car Ban in Delhi: दिल्ली सरकार ने दिल्ली और-एनसीआर में बिगड़ती एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगर आज आप घर से निकल रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है. आज यानी 15 जनवरी से दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 और बीएस-4 डीजल गाड़ियों के सड़क पर चलने पर रोक रहेगी. ऐसे में आप यह पता कर लें कि अब BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियां चलाने की अनुमति कब से मिलेगी? इतना ही नहीं अगर पाबंदी के बावजूद आप अनजाने में बीएस-3 और बीएस-4 गाड़ियों के लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में...
दरअसल, केंद्र द्वारा जारी एक आदेश के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कल यानी रविवार को बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. केंद्र सरकार ने रविवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया.
2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने हटाई थी पाबंदियां
इससे पहले बीते 2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने ये पाबंदियां हटाई थीं. इसके बाद रविवार को इसे फिर से लागू करने का आदेश दिया गया है. इसके तहत दिल्ली के साथ एनसीआर में भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 वाले डीजल चार पहिया वाहन नहीं चलेंगे. बता दें कि इस आदेश के बाद दिल्ली में लाखों गाड़ियां सड़क पर नहीं चल पाएंगी.
दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित जीआरएपी के संचालन के लिए उप-समिति ने एयर क्वालिटी के साथ-साथ दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों और AQI के पूर्वानुमान की समीक्षा की है.
यह पाबंदी आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहनों, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों पर लागू नहीं होगी. GRAP-IV के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की सख्ती से निगरानी जारी है.
नियमों के उल्लंघन पर देना पड़ेगा इतना जुर्माना
अगर आप इस पाबंदी के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.आदेश में कहा गया है, 'यदि कोई बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) सड़क पर पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है.'