बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) का पहला चरण 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. वोट डालने से पहले हर वोटर्स के मन में एक ही सवाल है कि क्या वोट डालने के लिए सिर्फ वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) ही जरूरी है? अगर कार्ड खो गया हो या आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी न हो, तो क्या बिना वोटर कार्ड (Voter Card) के आप वोट दे सकते हैं? वोटिंग से पहले इस बात को जरूर समझ लेना चाहिए ताकि बूथ पर कोई दिक्कत न हो.
क्या बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट डाल सकते हैं?
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं. बस यह जरूरी है कि आपका नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट (Electoral Roll) में दर्ज होना चाहिए. अगर आपका नाम इस वोटर लिस्ट (Bihar voter list 2025) में है, तो आप वोट देने के पात्र हैं, भले ही आपके पास वोटर आईडी की फिजिकल कॉपी न हो.
चुनाव आयोग (ECI) हर वोटर को एक यूनिक 10 अंकों का EPIC नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड जारी करता है, लेकिन अगर कार्ड खो गया है या आपके पास नहीं है, तब भी आप वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव आयोग द्वारा मान्य किसी अल्टरनेटिव आईडेंटिटी प्रूफ को दिखाना होगा.
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स से डाल सकते हैं वोट?
चुनाव आयोग ने ऐसे 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की है जिनकी मदद से आप वोट डाल सकते हैं. यानी अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दिखाकर आप वोट दे सकते हैं.
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें फोटो हो
- पेंशन बुक
- सरकारी या पीएसयू द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा जारी)
- एनपीआर स्मार्ट कार्ड
- सांसद/विधायक/विधान पार्षद का आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी
अगर आपके पास इनमें से कोई एक वैध पहचान पत्र है और आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, तो आप वोट डाल सकते हैं.
वोट डालने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम करें चेक
वोटिंग डे से पहले यह कंफर्म कर लें कि आपका नाम निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दर्ज है. सिर्फ कार्ड होने से आप वोट नहीं डाल सकते, अगर आपका नाम सूची में नहीं है. आप ECI की वेबसाइट [eci.gov.in](https://eci.gov.in) पर जाकर या वोटर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना नाम चेक कर सकते हैं.
बिना वोटर कार्ड वोट कैसे करें?
अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी प्रक्रिया लगभग वही है. बस आपको इनमें से कोई एक वैकल्पिक आईडी डॉक्यूमेंट लेकर अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पर जाना होगा. वहां आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक किया जाएगा और पहचान वेरीफाई होने के बाद आप वोट कर सकेंगे.
कौन वोट डालने का है हकदार
भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 साल या उससे अधिक है, और जिसका नाम निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उसे वोट डालने का अधिकार है. अगर किसी कारण से आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी यह अधिकार बना रहता है.जरूरी बात
वोटिंग से पहले यह जरूर देख लें कि आपका नाम लिस्ट में है और आपके पास कोई वैलिड पहचान पत्र है. वोट डालना हर नागरिक का अधिकार है. ECI की इस व्यवस्था से अब हर पात्र मतदाता बिना परेशानी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है.














