Bihar Election 2025: वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट में कब तक जुड़ सकता है आपका नाम? जानिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

Bihar voter list 2025: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है. इसमें करीब 7.42 करोड़ वोटरों के नाम शामिल किए गए हैं. हालांकि, इस बार कुछ नाम लिस्ट से हटाए भी गए हैं. इसलिए आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इसे एक बार जरूर चेक करें.

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Bihar Voter Registration: चुनाव से 10 दिन पहले तक आपका नाम जोड़ा जा सकता है. बस फॉर्म-6 भरें और ऑनलाइन या BLO के जरिए आवेदन करें.
नई दिल्ली:

बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है. तारीखों का ऐलान हो चुका है और वोटिंग दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगी. लेकिन अगर अभी तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपके पास अभी भी मौका है. चुनाव आयोग (ECI) ने साफ कहा है कि नामांकन से 10 दिन पहले तक लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.

बिहार चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका

इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि हर पात्र नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए लोगों को वोटिंग से पहले तक यह सुविधा दी जा रही है. यानी अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, तो आप फॉर्म-6 भरकर आसानी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं.

कैसे जुड़वाएं वोटर लिस्ट में अपना नाम

अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या फिर किसी नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा. ये फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या nvsp.in पर आसानी से मिल जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जाएं, फिर ‘New Registration for General Elector' सेक्शन में जाकर फॉर्म-6 पर क्लिक करें. इसके बाद अपना नाम, उम्र, जेंडर, पता और पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन) की जानकारी भरें. सबमिट करने के बाद आपका आवेदन संबंधित अधिकारी के पास चला जाएगा.

आप चाहें तो यह प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से भी पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करना होगा.

बिहार में कब होंगे चुनाव

इस बार बिहार में दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय की गई है. जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, तब से लेकर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक नाम जुड़वाने की सुविधा रहती है. हालांकि, इस बार आयोग ने साफ किया है कि वोटिंग से 10 दिन पहले तक भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी.

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एक बार जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाती है, यानी उसके बाद कोई नया नाम जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता.

ECI NET ऐप से मिलेगी सारी जानकारी

चुनाव आयोग ने इस बार वोटरों की सुविधा के लिए ECI NET ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप पर आप चुनाव से जुड़ी हर जानकारी पा सकते हैं जैसे कि नया वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम में सुधार, वोटर लिस्ट में नाम चेक करना, या किसी और क्षेत्र में शिफ्ट होने के बाद एड्रेस अपडेट करना.

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यह ऐप Google Play Store और Apple App Store दोनों पर मुफ्त में उपलब्ध है. यानी अब किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही सब कुछ आसान हो गया है.

फॉर्म-6 आखिर है क्या और क्यों जरूरी है

फॉर्म-6 असल में Election Commission का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिए कोई भी नया वोटर अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करा सकता है.

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अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या हाल ही में 18 साल के हुए हैं, तो यह फॉर्म आपके लिए जरूरी है. इसके अलावा अगर आप किसी नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, तो आपको अपने नए इलाके में वोट डालने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा.

इस फॉर्म का मकसद यही है कि कोई भी योग्य नागरिक वोटिंग के अधिकार से वंचित न रहे. सरकार भी इसी फॉर्म के जरिए पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करती है.

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फाइनल वोटर लिस्ट में 7.42 करोड़ मतदाता

बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है. इसमें करीब 7.42 करोड़ वोटरों के नाम शामिल किए गए हैं. हालांकि, इस बार कुछ नाम लिस्ट से हटाए भी गए हैं. इसलिए अगर आपको यकीन नहीं है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इसे एक बार जरूर चेक करें.
 

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