एयर प्‍यूरीफायर पर GST 13% कम कर सकती है सरकार! जानिए आपके कितने पैसे बचेंगे

अगर ऐसा होता है तो एयर और वाटर फ्यूरीफायर की अफोर्डेबिलिटी में इजाफा होगा और इनकी कीमतें 10-15% तक नीचे आ जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों को आसानी से खरीद पाएंगे.

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GST on Air Purifier: ... तो सस्‍ता हो जाएगा एयर प्‍यूरीफायर

दिल्‍ली समेत देश के कई शहरों में खराब होती एयर क्‍वालिटी और बढ़ते प्रदूषण के बीच आम लोगों के लिए एक गुड न्‍यूज आ सकती है. एयर प्‍यूरीफायर और वाटर प्‍यूरीफायर पर सरकार GST कम कर सकती है. IANS ने रिपोर्ट्स के हवाले बताया है कि GST काउंसिल अगली बैठक में एयर और वाटर फ्यूरीफायर पर टैक्स को 18% से कम करके 5% करने पर विचार कर सकती है. कई रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई कि सरकार इन दोनों उत्पादों का वर्गीकरण कंज्यूमर गुड्स से बदलकर जरूरी उत्पादों में करने पर विचार कर रही है.

कितना सस्‍ता हो जाएगा एयर और वाटर प्‍यूरीफायर?

अगर ऐसा होता है तो एयर और वाटर फ्यूरीफायर की अफोर्डेबिलिटी में इजाफा होगा और इनकी कीमतें 10-15% तक नीचे आ जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों को आसानी से खरीद पाएंगे.

मान लीजिए किसी एयर प्‍यूरीफायर की कीमत (टैक्‍स से पहले) 10,000 रुपये है.

  • इस पर मौजूदा समय में 18% GST लगता है, यानी 1,800 रुपये लगेंगे
  • टैक्‍स के बाद एयर प्‍यूरीफायर की कीमत हो जाती है- 11,800 रुपये

अब मान लीजिए GST घटाकर 5% कर दिया जाए तो

  • 10,000 रुपये के एयर प्‍यूरीफायर पर महज 500 रुपये लगेंगे
  • यानी टैक्‍स के बाद एयर प्‍यूरीफायर की कीमत होगी- 10,500 रुपये
ऐसा हुआ तो 11,800 रुपये के एयर प्‍यूरीफायर पर आपके 1,300 रुपये बचेंगे. इसी तरह 20,000 रुपये पर कैलकुलेशन करें तो इस आधार पर 23,600 रुपये के एयर प्‍यूरीफायर पर आपके 2,600 रुपये बचेंगे.

रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिलहाल GST काउंसिल की अगली बैठक की तारीख तय नहीं है. इससे पहले GST काउंसिल की आखिरी 56वीं बैठक सितंबर में हुई थी. उस दौरान इन उत्पादों पर दरों को पहले की तरह रखा गया था.

कोर्ट ने भी कहा था- घटाया जाए टैक्‍स

हाल ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा था कि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता को देखते हुए अगर जरूरी हो तो वर्चुअल बैठक के माध्यम से ही एयर फ्यूरीफायर पर टैक्स को घटाया जाए या फिर खत्‍म कर दिया जाए.

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने अदालत को बताया और तर्क दिया कि बैठकें आमने-सामने होनी चाहिए. साथ ही कहा, 'एक प्रक्रिया चल रही है लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि यह किया जाएगा या नहीं.'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर GST को कम किया जाना चाहिए.

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चिकित्‍सा उपकरण माना जाए 

अदालत ने यह बयान एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका (PLI) पर सुनवाई के दौरान दिया और उसने केंद्र को अस्था GST छूट देने के संबंध में तत्काल निर्देश जारी करने को कहा था.

जनहित याचिका के अनुसार, उच्च दक्षता वाले एयर प्यूरीफायर पीएम 2.5, पीएम 10 और अन्य खतरनाक प्रदूषकों के संपर्क को कम करके निवारक चिकित्सा भूमिका निभाते हैं.

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