2000 Rupee Exchange: अगर बैंक 2000 के नोट जमा करने या बदलने से मना करे तो न हो परेशान, तुरंत करें ये काम

2000 Rupee Note Exchange: RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंक की सर्विस में कमी की स्थिति में शिकायत के निपटारे के लिए शिकायतकर्ता या पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं.

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2000 Rupee Currency Exchange: बैंकों को 2 हजार रुपये के नोटों को जमा या बदलने के लिए 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन दी है. 
नई दिल्ली:

2000 Rupee Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के बाद  नोटों के बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसके बाद आम से लेकर खास लोग जिनके पास भी 2 हजार रुपये (2000 Rupee Currency) के नोट जमा हैं वह इन दोनों को अन्य नोटों जैसे  50, 100, 200, 500 रुपये में बदलना चाह रहे हैं. ऐसे में अगर बैंक इन नोटों को लेने से मना कर दें तो क्या होगा. आखिर ऐसी स्थिती में आपको क्या करना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है.

केंद्रीय बैंक ने 2 हजार रुपये के नोटों को बदलने के लिए बैंकों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन दी है. आरबीआई के मुताबिक, आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये ही बदलवा सकते है. वहीं, 2000 रुपये के नोट (2000 Bank Note) को बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है. इस बीच अगर कोई बैंक 2000 रुपए के बैंक नोट को जमा करने या बदलने से मना करता है, तो आपको परेशान होनी की जरूरत नहीं है. आप इसको लेकर संबंधित बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 

RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंक की सर्विस में कमी की स्थिति में शिकायत के निपटारे के लिए शिकायतकर्ता या पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं. यदि आपके शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर बैंक की तरफ से जवाब नहीं आता है या अगर शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह आरबीआई के कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर जाकर रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना (RB-IOS) के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है.

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