India | आशीष कुमार भार्गव |शुक्रवार सितम्बर 23, 2016 10:52 AM IST पंचकुला में रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी शंभू प्रताप सिंह राठौड़ की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, लेकिन जेल नहीं जाना होगा. कोर्ट का कहना है कि जो जेल काटी वह काफी है.