India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |शुक्रवार मई 27, 2022 02:39 PM IST पत्र में कहा गया है कि ये कोर्ट की संपत्ति रहे और कोर्ट तक ही सीमित रहै, अन्यथा राष्ट्रविरोधी ताकतें इसे लेकर माहौल बिगाड़ सकती है. किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा करने के प्रयास में लिप्त पाए जाने पर रासुका सहित अन्य प्रावधानों में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.