India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया |बुधवार अक्टूबर 13, 2021 01:49 PM IST कोर्ट में मौजूद एक वकील ने बताया, एडीशनल सेशन जज वीआई मनोज ने सजा की घोषणा करते हुए कहा यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है लेकिन दोषी की 28 वर्ष की उम्र के मद्देनजर उसे मौत की सजा के बजाय उम्रकैद दी जाती है.