मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लाभार्थियों को आटा, गेहूं घरों में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (NFSA) के तहत माडल फेयर प्राइस शॉप शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई.
मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने लाभार्थियों के घरों में पैकेज्ड आटा/ पैकेज्ड गेहूं के वितरण के लिए संशोधित विधि को भी मंजूरी दी. आटा/गेहूं का वितरण खुली मात्रा, सही तौल में, राशन डिपो से या राशन डिपो होल्डर की तरफ से विशेष सीलबंद पैकटों में लाभार्थियों के घरों के दरवाज़े या नज़दीकी मोटर प्वाइंट पर पहुंचाने की इजाजत दी गई है. लाभार्थी को अब खास तौर पर खराब मौसम के हालात में लम्बी कतारों में खड़ा होने की जरूरत नहीं रहेगी.
आटा और गेहूं देते समय सभी जरूरी शर्तों जैसे कि बायो मीट्रिक पड़ताल, लाभार्थी को प्रिंट की हुई वजन रसीद दी जाएंगी. होम डिलीवरी सेवा राज्य की शीर्ष सहकारी सभा ‘दी पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड' की तरफ से चलाई जाएगी. मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा चलाए जा रहे माडल फेयर प्राइस शॉप से लाभार्थियों के घर तक पैक किए गेहूं, पैक किए आटे की सप्लाई करने के लिए स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी शामिल की जाएंगी.
कम दरों पर रेत और बजरी मुहैया कराने के लिए क्रशर नीति 2023 को हरी झंडी
उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर रेत और बजरी मुहैया कराने और इसकी सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने पंजाब क्रशर नीति 2023 को भी मंजूरी के दी. इस नीति के अंतर्गत क्रशर यूनिटों की दो मुख्य श्रेणियां कामर्शियल क्रशर यूनिट (सीसीयू) और पब्लिक क्रशर यूनिट (पीसीयू) होंगी. स्क्रीनिंग- कम- वाशिंग प्लांट भी क्रशर यूनिट की श्रेणी में आएंगे. पब्लिक क्रशर यूनिट रजिस्टर्ड क्रशर यूनिट होगा. सरकार समय-समय पर क्रशर बिक्री मूल्य (सीएसपी) निर्धारित करेगी और कोई भी यूनिट इससे अधिक मूल्य पर खनिज की बिक्री नहीं करेगा.
गैरकानूनी माइनिंग रोकने के लिए पंजाब माइनर मिनरल रूल्ज 2013 में संशोधन
पंजाब मंत्रिमंडल ने गैरकानूनी माइनिंग रोकने और राज्य में माइनर मिनरल की सप्लाई बढ़ाने के लिए पंजाब माइनर मिनरल्स रूल्स 2013 में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी. राज्य सरकार ने इस साल 13 मार्च को पंजाब माइनर मिनरल नीति, 2023 अधिसूचित की थी. इस नीति के उपबंधों के कारण रियायती ठेके और सार्वजनिक माइनिंग साइटों का वितरण के लिए मौजूदा नियमों में कुछ संशोधनों की ज़रूरत थी.
खेत मजदूरों को वित्तीय राहत देने के लिए नीति पर मोहर
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित खेत मज़दूरों को राहत देने के लिए नीति पर भी मोहर लगा दी. प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान से सम्बन्धित किसानों को मुआवज़ा देने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को राशि जारी कर दी गई थी. इसलिए इस नीति के अंतर्गत खेत मज़दूरों को मुआवज़ा देने के लिए प्रांतीय बजट में से 10 प्रतिशत अतिरिक्त राहत राशि डिप्टी कमिश्नरों को मुहैया कराई जाएगी. यह नीति पहली मई 2023 से लागू होगी और सभी खेत मज़दूर परिवारों, जिनके पास कोई ज़मीन ( रिहायशी प्लाट के अलावा) नहीं होगी, या वह जिनके पास ठेके/ किराए/ काश्त के लिए एक एकड़ से कम जगह होगी, वे सभी मुआवज़ा लेने के योग्य होंगे.
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सरकारी डेंटल कालेज और अस्पताल, अमृतसर और पटियाला के नौ विभागों में टीचिंग फेकल्टी के 39 पद सृजित करने का फ़ैसला लिया. पंजाब लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी में 11 पद सृजित करने को मंज़ूरी दी गई. सीएम दी योगशाला प्रोजेक्ट के लिए 14 और सुपरवाइज़र (योगा) और 200 ट्रेनर (योगा) भर्ती करने की मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय प्रभावित 76 धार्मिक फौजियों का मासिक गुजारा भत्ता 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की भी मंज़ूरी के दी. 366 रजिस्टर्ड गौशालाओं के बिजली बिलों के बकाया गौ सैस में से एडजस्ट करने का फ़ैसला लिया गया.
मंत्रिमंडल ने श्रम विभाग के ग्रुप-ए से सम्बंधित विभागीय नियम बनाने/संशोधन करने को मंज़ूरी दे दी गई. पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्करज़ रूल्ज, 2008 के नियम 260 (3) और 261 में संशोधन को मंजूरी दी गई. ‘दी पंजाब ट्रांसपेरैंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2019' की धारा 63 के अधीन छूट की स्वीकृति दी गई. पंजाब कैबिनेट ने रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग की वर्ष 2021- 22 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंज़ूर कर लिया.