दलित महिला से छेड़छाड़ में AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा दोषी करार

अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार की लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के 2013 के मामले पर एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार की अदालत द्वारा मुख्य आरोपी के तौर पर खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत अन्य को दोषी करार दे दिया है.

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अदालत ने विधायक को हिरासत में लेने का आदेश दिया...
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  • पंजाब के तरनतारन कोर्ट ने 2013 में हुई छेड़छाड़, मारपीट के मामले में MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा को दोषी ठहराया.
  • यह मामला एक विवाह समारोह में अनुसूचित जाति की महिला के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट से संबंधित है.
  • अदालत ने विधायक को हिरासत में लेने का आदेश दिया है और सजा का ऐलान 12 सितंबर को किया जाएगा.
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तरनतारन:

पंजाब के तरनतारन की अदालत ने 2013 के छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को दोषी करार दिया है. ये मामला एक विवाह समारोह में एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ से जुड़ा है. अदालत ने विधायक को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. विवाह समारोह में भाग लेने आई अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार की लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के 2013 के मामले पर एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार की अदालत द्वारा मुख्य आरोपी के तौर पर खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत अन्य को दोषी करार दे दिया है. सजा का ऐलान 12 सितंबर को होगा.

2013 में संसद तक गूंजा था मामला 

साल 2013 में जब महिला से छेड़छाड़ हुई थी, तो यह मामला देश की संसद तक में सुनाई दिया था. मामला 4 मार्च 2013 का है, जब दलित महिला अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में पहुंची थी. यहां कुछ टैक्‍सी ड्राइवरों ने उनसे छेड़छाड़ की थी. जब परिवार ने विरोध किया, तो इन्‍हें बुरी तरह पीटा गया था. इसके बाद पुलिस से भी परिवार को इंसाफ नहीं मिला. इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस पीडि़त परिवार को बीच सड़क पर पीटते हुए नजर आ रही है. 

वायरल हुआ था पीड़ित परिवार का वीडियो

इस वायरल वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, पीडि़त परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था. इसके बाद मामले ने तब मोड़ ले लिया, जब छेड़छाड़ करने वाले टैक्‍सी ड्राइवरों में से एक मनजिंदर सिंह लालपुरा आम आदमी पार्टी की टिकट से जीत विधायक बन गए. पिछले 12 साल से ये मामला चल रहा है आखिरकार अब जाकर कोर्ट ने मनजिंदर सिंह लालपुरा और उनके साथियों को दोषी करार दिया है.

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