जीएसटी (GST) : क्या बढ़ेंगे जरूरी चीजों के दाम?

1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बीच लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं और चिंताएं हैं. जो वस्तुएं पहले से कर दायरे में हैं उन पर किसी तरह की नयी दर से कर नहीं लगाया गया है.

  • लोगों और व्यापारियों के लिए इस कानून की अलग अलग व्याख्या नहीं है.
    लोगों और व्यापारियों के लिए इस कानून की अलग अलग व्याख्या नहीं है.
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  • यह सबके लिए समान है. आवश्यक वस्तुओं के दाम जीएसटी के बाद नहीं बढ़ेंगे.
    यह सबके लिए समान है. आवश्यक वस्तुओं के दाम जीएसटी के बाद नहीं बढ़ेंगे.
  • जीएसटी में कर की दरें तय हैं तो राजस्व निरपेक्ष हैं.
    जीएसटी में कर की दरें तय हैं तो राजस्व निरपेक्ष हैं.
  • इससे आशय है कि यदि किसी वस्तु पर कर है तो वह जीएसटी के दायरे में है. यदि कोई नयी दर तय की गई है तो यह तुलनात्मक रूप से मौजूदा दर से कम है, इसलिए आवश्यक वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ेंगे.
    इससे आशय है कि यदि किसी वस्तु पर कर है तो वह जीएसटी के दायरे में है. यदि कोई नयी दर तय की गई है तो यह तुलनात्मक रूप से मौजूदा दर से कम है, इसलिए आवश्यक वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ेंगे.
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