मध्यप्रदेश : रेस्तरां मालिक को धमकी देने और गाली-गलौज करने के आरोप में एसीपी निलंबित

मध्यप्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि खरे का किसी रेस्तरां मालिक पर दबाव बनाना और गाली देना उनके आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन और गंभीर कदाचार है.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
भोपाल:

मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को एक रेस्तरां मालिक पर कथित तौर से दबाव बनाने के आरोप में भोपाल में तैनात एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एएसपी) को निलंबित कर दिया.

एक अधिकारी ने कहा कि भोपाल में एसीपी (यातायात) के रूप में तैनात पराग खरे को एक वीडियो सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जिसमें वह कथित तौर पर एक रेस्तरां मालिक को धमकाते और गाली देते हुए दिख रहे हैं.

मध्यप्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि खरे का किसी रेस्तरां मालिक पर दबाव बनाना और गाली देना उनके आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन और गंभीर कदाचार है.

आदेश में कहा गया है कि खरे को मध्यप्रदेश शासन सेवा आचरण नियम-1965 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया जा रहा है.

सूत्रों ने बताया कि अधिकारी भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित भवन का किराया देने के लिए रेस्तरां मालिक पर दबाव बना रहा था और गाली-गलौज कर रहा था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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