इंदौर : दूसरी शादी करने से रोका तो पति ने महिला को दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने कहा कि चार साल पहले दोनों की शादी हुई थी और उनका एक बच्चा भी है. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है.

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मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
इंदौर:

मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) में ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) का एक मामला सामने आया है. मध्य प्रदेश पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी को "ट्रिपल तालक" के माध्यम से तलाक देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया. महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक रही थी, जिस वजह से उसने ट्रिपल तलाक दे दिया. 

पुलिस अधिकारी अजय वर्मा ने बताया, "महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि जब उसने पति को दूसरी शादी करने से रोका तो उसने तीन तलाक दे दिया." उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके पति मोहम्मद फरहान ने 10 जनवरी को दूसरी शादी कर ली. जब उसने शादी को रोकने की कोशिश की तो पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. हमने कानून की संबंधित धाराओं में शिकायत दर्ज की है." 

पुलिस ने कहा कि चार साल पहले दोनों की शादी हुई थी और उनका एक बच्चा भी है. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है.

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बता दें कि ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार कानून बना चुकी हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम महिलाएं इस दर्द से गुजर रही हैं. हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें बेटा नहीं होने की वजह से पति ने महिला को तलाक दे दिया था. 

वीडियो: असदुद्दीन ओवैसी बोले तीन तलाक बिल की जरूरत नहीं

  

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