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फटाफट पढ़ें
- दाभोलकर और गौरी लंकेश हत्याकांड के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं
- सचिन अंदुरे की कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई ने ऐसा अंदेशा जताया है
- आरोपी के साले से मिली पिस्तौल का इस्तेमाल लंकेश की हत्या में हो सकता है
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सीबीआई के मुताबिक सचिन ने पूछताछ में बताया कि गौरी लंकेश की हत्या में गिरफ़्तार अमोल काले ने 7.65 एमएम की पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस दिए थे. वहीं पिस्तौल सीबीआई ने औरंगाबाद से बरामद किया है. पुणे के अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता दाभोलकर की अगस्त 2013 में सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरू में उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सीबीआई ने अदालत से कहा कि एजेंसी शरद कालास्कर की हिरासत मांगेगी. वह दाभोलकर हत्याकांड में कथित तौर पर दूसरा शूटर था. कालास्कर उन पांच लोगों में शामिल है जिन्हें महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने इस महीने की शुरूआत में राज्य के विभिन्न हिस्सों से देसी बम और आग्नेयास्त्रों को जब्त किये जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.
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विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार धकाने ने कहा, ‘कालास्कर फिलहाल नालासोपारा विस्फोटक जब्ती मामले में एटीएस की हिरासत में है. सीबीआई दाभोलकर मामले में उसकी हिरासत मांगेगी क्योंकि उससे और आंदुरे से एकसाथ पूछताछ किये जाने की आवश्यकता है.’ उन्होंने कहा कि सीबीआई लंकेश हत्याकांड मामले में कर्नाटक एसआईटी द्वारा गिरफ्तार लोगों की भी हिरासत मांगेगी क्योंकि उनमें से कुछ के दाभोलकर मामले से संबंध हैं और वे आंदुरे से जुड़े हैं. धकाने ने अदालत से कहा, ‘आंदुरे से पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि लंकेश हत्याकांड मामले में आरोपियों में से एक ने 7.65 मिमी की एक देसी पिस्तौल और तीन गोलियां उसे सौंपी थी और उसने 11 अगस्त को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपने रिश्तेदार शुभम सुराले को इसे सौंपा था.’
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सुराले ने पिस्तौल रोहित रेगे को दिया था. धकाने ने कहा कि सीबीआई ने रेगे के औरंगाबाद स्थित निवास से एक देसी पिस्तौल और मैगजीन के साथ 7.65 मिमी के तीन कारतूस जब्त किये थे. उन्होंने कहा कि एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या हथियार का दाभोलकर की हत्या में इस्तेमाल हुआ था. उन्होंने कहा कि सीबीआई आंदुरे और कालास्कर ने कथित तौर पर 20 अगस्त 2013 को दाभोलकर की हत्या करने में जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है. बचाव पक्ष के वकील प्रकाश सालसिंगिकर ने दाभोलकर हत्याकांड में 2016 में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र का हवाला देते हुए आंदुरे की हिरासत बढ़ाने का विरोध किया.
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