हाईकोर्ट के आदेश पर सील हुआ क्लिनिक! डॉक्टर ने जताई आपत्ति, जानें क्या कहा

मध्यप्रदेश के उज्जैन में हाईकोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने मक्सी रोड स्थित एक क्लिनिक को सील कर दिया. यह कार्रवाई एक युवक की मौत से जुड़े मामले में की गई है. क्लिनिक संचालक डॉ. रंजन त्रिवेदी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें बिना सूचना के क्लिनिक सील किया गया.

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High Court Order Clinic Sealed: मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने मक्सी रोड स्थित एक क्लिनिक को सील कर दिया. यह कार्रवाई एक युवक की मौत से जुड़े मामले में की गई है. क्लिनिक संचालक डॉक्टर ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गई और न ही कोर्ट आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई.

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

मक्सी रोड के गणेशपुर में डॉ. रंजन त्रिवेदी नवजीवन क्लिनिक संचालित करते हैं. उनके खिलाफ एक युवक की मौत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी किया था. इसी आदेश के पालन में गुरुवार को माधव नगर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप कुमार टीम के साथ पहुंचे और क्लिनिक सील कर नोटिस चस्पा कर दिया.

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मरीज की मौत का मामला

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, क्लिनिक पर पहले लिवर एब्सेस से पीड़ित एक मरीज का इलाज हुआ था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. विभाग ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के निर्देशों के आधार पर की गई है.

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डॉक्टर की आपत्ति

क्लिनिक संचालक डॉ. रंजन त्रिवेदी ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनका क्लिनिक सील कर दिया गया. न तो उन्हें नोटिस दिया गया और न ही कोर्ट आदेश की प्रति. डॉ. त्रिवेदी का दावा है कि मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके खिलाफ किसी भी तरह की चिकित्सकीय लापरवाही नहीं पाई गई.

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