Gwalior News: ब्यूटी पार्लर की गलती से मॉडल को हो गया चेहरा खराब, उपभोक्ता फोरम ने लगाया इतना भारी जुर्माना

MP News: घटना ग्वालियर के नई सड़क स्थित 'कायाकल्प ब्यूटी पार्लर' की है. पीड़िता प्रज्ञा शुक्ला, जो पेशे से एक मॉडल हैं, वर्ष 2021 में यहाँ चेहरे का वैक्स कराने गई थीं.

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  • ग्वालियर के कायाकल्प ब्यूटी पार्लर में चेहरे का वैक्स कराने पर मॉडल प्रज्ञा शुक्ला के चेहरे पर गहरे घाव बने
  • वैक्स में अधिक केमिकल और लापरवाही के कारण प्रज्ञा के मॉडलिंग करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है
  • जिला उपभोक्ता फोरम ने ब्यूटी पार्लर की लापरवाही को सही मानते हुए संचालिका को जुर्माना देने का आदेश दिया
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ग्वालियर:

ब्यूटी पार्लर में होने वाली लापरवाही किसी के करियर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसका एक ताजा उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला है. जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मॉडल की शिकायत पर शहर के एक प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर की संचालिका पर जुर्माना ठोकते हुए पीड़िता को हर्जाना देने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

घटना ग्वालियर के नई सड़क स्थित 'कायाकल्प ब्यूटी पार्लर' की है. पीड़िता प्रज्ञा शुक्ला, जो पेशे से एक मॉडल हैं, वर्ष 2021 में यहाँ चेहरे का वैक्स कराने गई थीं. प्रज्ञा का आरोप था कि वैक्स के दौरान बरती गई लापरवाही और उसमें केमिकल की अधिक मात्रा होने के कारण उनके चेहरे पर गहरे घाव बन गए. 

मॉडल के प्रोफेशन पर पड़ा बुरा असर

प्रज्ञा ने फोरम को बताया कि चेहरे पर बने इन निशानों के लिए उन्होंने काफी उपचार कराया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वे निशान पूरी तरह ठीक नहीं हुए. एक मॉडल के लिए उसका चेहरा ही उसकी पहचान और आजीविका का साधन होता है. चेहरे पर आए इन दागों की वजह से उनका मॉडलिंग करियर और प्रोफेशनल असाइनमेंट बुरी तरह प्रभावित हुए.

उपभोक्ता फोरम का सख्त फैसला

पीड़िता द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए फोरम ने ब्यूटी पार्लर की लापरवाही को सही पाया. फोरम ने निम्नलिखित आदेश दिए. ब्यूटी पार्लर संचालिका सुनीता सोनी को पीड़िता को 20,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश. कानूनी प्रक्रिया में हुए खर्च के रूप में 2,000 रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश. 

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उपभोक्ताओं के लिए सबक

यह फैसला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए एक मिसाल है जो ब्यूटी सेवाओं में लापरवाही का शिकार होते हैं. उपभोक्ता फोरम ने स्पष्ट किया है कि सेवाओं में कमी पाए जाने पर सेवा प्रदाता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता.