आरजी कर रेप-मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें लेटेस्ट अपडेट

सियालदह अदालत ने दोषी संजय रॉय को रेप-मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मृत्युदंड की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ‘दुर्लभतम’ अपराध नहीं है. अदालत ने रॉय को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप-मर्डर केस पर सुनवाई
कोलकाता:

सुप्रीम कोर्ट बुधवार के दिन कोलकाता के आरजी कर अस्‍पताल में डॉक्‍टर से मर्डर व रेप (Kolkata Rape-Murder) के मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्‍वयं संज्ञान ले चुका है. इस मामले में कोलकाता की सियालदह अदालत ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें पीड़िता के माता-पिता ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं और मामले की दोबारा जांच की मांग की है. 20 जनवरी को कोलकाता की एक ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

राज्य सरकार को अपील दायर करने की अनुमति मिली

पश्चिम बंगाल सरकार ने रेप-मर्डर मामले में दोषी को मौत की सजा देने का अनुरोध करते हुए मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की और अदालत से आवश्यक अनुमति प्राप्त की. सियालदह अदालत ने संजय रॉय को मामले में मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की थी और मुख्यमंत्री की इस घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय में राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है.

सरकार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए मंगलवार सुबह न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की. एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अपील दायर करने के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त कर ली है.

उच्च न्यायालय के सूत्रों ने कहा कि अगर अपील दायर करने की प्रक्रिया मंगलवार तक पूरी हो जाती है तो मामले से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो सकती है. सियालदह अदालत ने रॉय को राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मृत्युदंड की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ‘दुर्लभतम' अपराध नहीं है.

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