झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'बगैर अनुमति नहीं जारी करें रिजल्ट'

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Teacher Eligibility Test) परीक्षा या सीटेट (Central Teacher Eligibility) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
नई दिल्ली:

Jharkhand Assistant Teachers Recruitment 2024: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों (Assistant Teacher) की नियुक्ति परीक्षा को लेकर अहम आदेश पारित किया है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं प्रकाशित करें.

UPSC ने साल 2025 की भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर किया जारी, IPS, IAS परीक्षा 25 मई को

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Teacher Eligibility Test) परीक्षा या सीटेट (Central Teacher Eligibility) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है. हाईकोर्ट ने यह फैसला दिसंबर, 2023 में झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया था.

UPSC CDS II Final Result 2023: यूपीएससी सीडीएस 2 फाइनल रिजल्ट 2023 घोषित, सीडीएस आईएमए में रजत कुमार ने किया टॉप

अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका लगाने वाले प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए कहा कि झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (JTET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं संथाली, खोरठा, नागपुरी आदि का ज्ञान है, क्योंकि, उन्होंने इन पत्रों की परीक्षा पास की है.

दूसरी तरफ सीटेट (CTET) अभ्यर्थियों के पास ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान नहीं है. उनकी नियुक्ति जब झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में होगी तो उन्हें राज्य की क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी और इसके साथ ही यह राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों का उल्लंघन होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में निर्धारित की है और तब तक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई है.

Govt job: इस राज्य में निकली सरकारी नौकरी, कई तरह के पदों पर बंपर भर्ती, पूरी जानकारी यहां

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Bihar में छात्रों के लिए आया अंडा लेकिन मास्टर साहब ने उड़ा दिया | Metro Nation @10