बिहार में अब 8वीं पास भी बन सकेंगे बस कंडक्टर, सरकार ने बदला सालों पुराना नियम

बिहार में अब 8वीं पास युवा भी बन सकेंगे बस कंडक्टर. परिवहन विभाग ने नियमों में किया बदलाव, 28 जनवरी 2026 से नया आदेश लागू. जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन.

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नया नियम 28 जनवरी, 2026 से ही पूरे राज्य में लागू हो गया है.

Bihar News: बिहार में नौकरी और स्वरोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है. अब बस कंडक्टर बनने के लिए आपको 10वीं पास होने की जरूरत नहीं है. बिहार परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शैक्षणिक योग्यता को घटा दिया है. अब अगर आप सिर्फ 8वीं पास हैं, तब भी आपको कंडक्टर का लाइसेंस मिल सकेगा.

क्या है नया आदेश?

मंगलवार को परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया. दरअसल, बिहार मोटर नियमावली 1992 के पुराने नियमों के मुताबिक, कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदक का कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य था. लेकिन अब राज्य सरकार ने इस नियम में संशोधन (बदलाव) कर दिया है.

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नया नियम 28 जनवरी, 2026 से ही पूरे राज्य में लागू हो गया है. अब किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास युवा कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी इस नए नियम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. संशोधित योग्यता के आधार पर अब सारथी पोर्टल (Sarathi Portal) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और युवाओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

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