- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिसंबर 2025 को रांची की MP-MLA कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए हैं
- यह पेशी प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले से संबंधित है
- झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 6 दिसंबर के बाद की सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज (6 दिसंबर, 2025) रांची की MP-MLA कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए हैं. यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की अवहेलना से जुड़ा है. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, आज की उपस्थिति के बाद, आगे की सुनवाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी.
झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री सोरेन को इस मामले में बड़ी राहत दी थी, जिसके तहत उन्हें 6 दिसंबर के बाद की सुनवाई में सशरीर उपस्थिति से छूट मिल गई है, लेकिन आज की तारीख (6 दिसंबर) को उन्हें कोर्ट में हाजिरी लगानी थी. यह मामला ED द्वारा उन्हें भेजे गए कई समन की अवहेलना से संबंधित है, जो कि कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थे.
एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले सीएम सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें आज पेश होने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, आज की उपस्थिति के बाद, आगे की सुनवाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि अदालत विशेष रूप से नहीं कहे. गौरतलब है कि ईडी ने सोरेन के खिलाफ समन का पालन नहीं करने पर फरवरी 2024 में शिकायत दर्ज की थी.














