झारखंड सरकार ने दिया जनता को तोहफा: 39.44 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ

मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने पुष्टि की कि छूट इन उपभोक्ताओं के बकाया पर लागू होगी. उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद अब इन उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.’’

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रांची:

झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होने वाले लगभग 39.44 लाख उपभोक्ताओं के लिए 3,584 करोड़ रुपये का बिजली बकाया माफ करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए फैसले का उद्देश्य मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत नामांकित घरेलू उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ से राहत देना है.

मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने पुष्टि की कि छूट इन उपभोक्ताओं के बकाया पर लागू होगी. उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद अब इन उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.''

मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त उपायों को भी मंजूरी दी, जिनमें ड्यूटी या सैन्य अभियानों के दौरान जान गंवाने वाले झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का अनुग्रह भुगतान और सरकारी नौकरी शामिल है.

अन्य निर्णयों में आंगनवाड़ी पोषण सखियों और रसोइयों के लिए पारिश्रमिक अवधि को 10 से बढ़ाकर 12 महीने करना शामिल है. इस उद्देश्य के लिए 31.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

मंत्रिमंडल ने छह जिलों- धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में 10,388 पोषण सखियों की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दी. इसके साथ ही झारखंड वक्फ नियमन 2024 को हरी झंडी दे दी गई.

सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों, दलितों, गरीबों और महिलाओं के बारे में सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता भी निभाती है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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