यूपी के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की हाजिरी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरा आदेश

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति (हाजिरी) को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (Biometric Attendance System) को अनिवार्य कर दिया गया है.

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उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति (हाजिरी) को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (Biometric Attendance System) को अनिवार्य कर दिया गया है. यह फैसला सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और कार्य के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

कहां-कहां लागू होगा यह आदेश?

  • यह आदेश प्रदेश के सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
  • जिला चिकित्सालय
  • महिला चिकित्सालय
  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)
  • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
  • इनके अतिरिक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले सभी अन्य संस्थान.

बिना हाजिरी नहीं मिलेगा वेतन

जारी किए गए आदेश के अनुसार, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को गंभीरता से लागू किया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा.

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