गुरुग्राम में महिला ने सहकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई छेड़छाड़ की शिकायत

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक असम की रहने वाली महिला ने सतीश शर्मा और संजय चौहान नामक अपने सहकर्मियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत केस दर्ज किया गया है
गुरुग्राम:

गुरुग्राम के सेक्टर-34 में बेकरी में काम करने वाली एक महिला ने अपने दो सहकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसे नौकरी से निकाल दिया. पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक असम की रहने वाली महिला ने सतीश शर्मा और संजय चौहान नामक अपने सहकर्मियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोनों आरोपी फरार हैं. पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, "यह 28 फरवरी की बात है जब उन्होंने मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया और फिर मेरा यौन उत्पीड़न किया. लेकिन, मैं उस समय हैरान रह गयी जब उन्होंने न केवल मुझे जान से मारने की धमकी दी बल्कि मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी."

सदर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने कहा, “हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं. कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.”

यह भी पढ़ें: 
शराब के नशे में धुत्त IT कंपनी के मालिक ने कार से पीछा कर की युवती से छेड़छाड़, गिरफ्तार
अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामला: केरल हाई कोर्ट ने एक्टर दिलीप और अन्य को दी अग्रिम जमानत
JNU में पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में 27 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने खंगाले एक हजार CCTV कैमरे

नीलामी ऐप के जरिए मुस्‍ल‍िम महिलाओं को बनाया निशाना

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Budget Session | 'Rahul Gandhi की वजह से हुआ सत्यानाश...' सदन की कार्यवाही पर Kiren Rijiju
Topics mentioned in this article