गुरुग्राम में महिला ने सहकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई छेड़छाड़ की शिकायत

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक असम की रहने वाली महिला ने सतीश शर्मा और संजय चौहान नामक अपने सहकर्मियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है.

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दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत केस दर्ज किया गया है
गुरुग्राम:

गुरुग्राम के सेक्टर-34 में बेकरी में काम करने वाली एक महिला ने अपने दो सहकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसे नौकरी से निकाल दिया. पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक असम की रहने वाली महिला ने सतीश शर्मा और संजय चौहान नामक अपने सहकर्मियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोनों आरोपी फरार हैं. पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, "यह 28 फरवरी की बात है जब उन्होंने मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया और फिर मेरा यौन उत्पीड़न किया. लेकिन, मैं उस समय हैरान रह गयी जब उन्होंने न केवल मुझे जान से मारने की धमकी दी बल्कि मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी."

सदर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने कहा, “हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं. कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.”

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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