दिल्ली: पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद खरीदे गए वाहनों पर टैक्स में मिलेगी छूट

दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट प्रदान करेगी.पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा  'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी किया जाएगा.

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सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को रियायत दी है.
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने आज नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. यह नीति दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद लागू होगी. इस नीति के लागु होने के बाद पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर उन्नत ईंधन मानकों के नए वाहनों को अपनाने में तेज़ी आएगी.

दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट प्रदान करेगी. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा  'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी किया जाएगा.

सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को रियायत दी है: गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

  • 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीज़ल ईंधन  के मामलों में मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
  • 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीज़ल ईंधन  के मामलों में मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
  • 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीज़ल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 10% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
  • 20 लाख से ऊपर के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 12.5% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीज़ल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 8% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.

बीएच (भारत) श्रृंखला के तहत पंजीकृत नए वाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार दो साल के लिए मोटर वाहन कर जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं.बीएच सीरीज के वाहनों को मोटर वाहन कर रियायत नए वाहनों के पंजीकरण के समय प्रदान किए गए रोड टैक्स के संबंध में उपरोक्त तालिका में दिए गए स्लैब के अनुसार प्रदान की जाएगी.

सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर रियायत, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15% होगा. पॉलिसी के तहत दी गई रोड टैक्स में छूट केवल उन वाहनों की श्रेणी के लिए दी जाएगी जिनके लिए पंजीकरण प्राधिकरण को सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट प्रस्तुत किया जाएगा.परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह साल तक रियायत उपलब्ध होगी और इन अवधि के बाद कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी.

नीति की शुरुआत के साथ, दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करना है.यह नीति पुराने वाहनों को त्याग करने और उन्नत प्रदूषण मानदंडों के साथ नए वाहनों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी.दिल्ली सरकार ने पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है.उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को लागू करना इत्यादि.

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इस अवसर पर बोलते हुए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आगे कहा, “हमें पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी.दुनिया के बहुत सारे शहर कचरे के निपटान से जूझ रहे हैं और कुशल समाधान तलाश रहे हैं.मुझे विश्वास है कि यह  नीति दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को उच्च उत्सर्जन मानकों के नए वाहनों से बदलने और स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.मैं उनसे हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में मदद करने के लिए किसी अन्य प्रकार के वाहन की तुलना में ईवी खरीदने का आग्रह करूंगा.”

                          

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