वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालु ध्यान दें: अगर नहीं होगा ये कागज तो नहीं कर पाएंगे दर्शन, नई गाइडलाइन जारी

केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर वाले आदेश के मुताबिक, "कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार/नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए." 

विज्ञापन
Read Time: 9 mins
कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य (फाइल फोटो)
जम्मू:

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य में कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर (Vaishno Devi Temple) आने वाले भक्तों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.  नई गाइडलाइन के मुताबिक, वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए वैध और सत्यापन योग्य आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा. साथ ही जांच रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं तीर्थयात्रियों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी, जिनमें COVID-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे.  

आदेश में कहा गया, "वैलिड और वेरिफाइ़ड आरटीपीसीआर/रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट आगमन के 72 घंटे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. मां वैष्णो देवी के दर्शन का सौभाग्य अर्थात् मंदिर में वही तीर्थयात्री प्रवेश कर सकेंगे, जिनमें कोविड-19 से जुड़े कोई लक्षण नहीं होंगे."

केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर वाले आदेश के मुताबिक, "कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार/नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए." 

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से यह आदेश ये देखने के बाद आया है कि केंद्रशासित प्रदेश में कोरोना के मामलों में घट-बढ़ जारी है और सभी जिलों में कोविड-19 के मौजूदा रोकथाम उपायों का पालन करना जारी रखने की जरूरत है.

Advertisement

Featured Video Of The Day
IND vs PAK Champions Trophy 2025: Virat Kohli की शानदार पारी के बाद मिला Man Of The Match का खिताब
Topics mentioned in this article