उत्तराखंड : बनभूलपुरा में 120 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए, कर्फ्यू केवल बनभूलपुरा तक ही सीमित

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में आठ फरवरी अवैध मदरसा और नमाज स्थल को ध्वस्त किए जाने के दौरान हुई हिंसा में छह लोगों की जान चली गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

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हल्द्वानी:

उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के हिंसा ग्रस्त बनभूलपुरा में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 120 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सोमवार को यहां बताया कि हिंसा के आरोपियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है और जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में आठ फरवरी अवैध मदरसा और नमाज स्थल को ध्वस्त किए जाने के दौरान हुई हिंसा में छह लोगों की जान चली गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे. ज्यादातर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी.

सिंह ने कहा कि बनभूलपुरा क्षेत्र में रिकार्ड के हिसाब से 120 शस्त्र लाइसेंसों के बारे में पता चला था जिन्हें निरस्त कर दिया गया है . उन्होंने कहा, ‘‘पूरा प्रयास है कि हल्द्वानी में शांति बनी रहे .''

जिलाधिकारी ने कहा कि बनभूलपुरा सहित हल्द्वानी के सभी क्षेत्रों में अब स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में है . उन्होंने कहा कि अभी कर्फ्यू केवल बनभूलपुरा तक ही सीमित रखा गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘हल्द्वानी में सामान्य जनजीवन के लिए जरूरी बस, रेलगाड़ी आदि सभी आवश्यक सेवाएं शुरू हो गयी हैं . स्कूल खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं. पाबंदी केवल बनभूलपुरा तक ही सीमित है .''

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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