चाइनीज मांझे से हुई मौत को मर्डर माना जाएगा... सीएम योगी ने लगाया बैन

सीएम योगी ने चाइनीज मांझा को लेकर सख्त अपनाते हुए इस पर निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि चाइनीज मांझे से हुई मौत को मर्डर माना जाएगा.

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यूपी में चाइनीज मांझा बैन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर संज्ञान लिया है और सख्ती दिखाते हुए इसे बैन कर दिया है. सीएम ने पुलिस प्रमुखों को छापेमारी का निर्देश दिया है और कहा है कि आखिर चाइनीज मांझे की उपलब्धता कैसे हो रही है. यही नहीं योगी ने ये भी कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु को मर्डर माना जाएगा. सीएम ने इसे लेकर प्रदेशभर में अभियान चलाने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रदेशभर में इस पर हो रही कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी.

बता दें कि इसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंगबाजी में चीनी मांझे के उपयोग के खिलाफ दायक एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था है कि राज्य सरकार इस अदालत द्वारा पहले ही जारी निर्देशों का अनुपालन करने को बाध्य हैं. अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश पुन: दिया कि पतंगबाजी जब अपने चरम पर हो तो इस अवधि के दौरान सरकारी तंत्र यह सुनिश्चित करें कि मानव जीवन और पक्षियों का जीवन खतरे में डालने वाले चीनी मांझा का विनिर्माण, उपयोग और बिक्री ना हो.

 मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने बुधवार को यह निर्देश जारी करते हुए हिमांशु श्रीवास्तव और दो अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका निस्तारित कर दी. इस याचिका में चीनी मांझा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि 19 नवंबर, 2015 को एक जनहित याचिका में इस अदालत द्वारा पहले ही एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें राज्य सरकार को कानून के मुताबिक किसी भी रूप में चीनी मांझा के विनिर्माण, बिक्री और उपयोग रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था.

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