बिना रिटर्न टिकट, 60 हजार से कम कैश वालों को एयरपोर्ट से क्यों लौटा रहा UAE?

एयरलाइंस ने भी टूरिस्ट वीजा पर जा रहे अकेले यात्रा कर रहे 20-35 उम्र वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. ऐसे यात्रियों को डिपार्ट होने से बचाने के लिए उनकी बोर्डिंग से पहले डबल जांच हो रही है.

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नई दिल्ली:

अगर आप यूएई (UAE) जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 60 हजार रुपए या क्रेडिट कार्ड के साथ रिटर्न टिकट होना जरूरी है. टूरिस्ट वीजा के दुरुपयोग को रोकने के लिए दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्क्रूटनी को सख्त किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडू और केरल से जाने वाले विशेषकर पहली बार वहां जाने वाले यात्रियों की रेंडमली जांच की जा रही है.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, दुबई और अबू धाबी जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर चेकइन में देरी का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि यूएई जिन यात्रियों के पास टूरिस्ट वीजा के साथ रिटर्न टिकट नहीं हैं या फिर वहां रहने के खर्च के पर्याप्त पैसा नहीं उन्हें डिपार्ट कर दिया था. एयरलाइंस ने भी टूरिस्ट वीजा पर जा रहे अकेले यात्रा के रहे 20-35 उम्र वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. ऐसे यात्रियों को डिपार्ट होने से बचाने के लिए उनकी बोर्डिंग से पहले डबल जांच हो रही है. डिपार्ट किए गए लोगों को वापस लाने की जिम्मेदारी एयरलाइन की है.

यह सख्ती तब से की गई है, जब कुछ लोग बिना पैसे और बिना रहने की जगह के इंतजाम किए UAE पहुंच जाते हैं और कई बार 96 घंटे के ट्रांजिट वीजा का दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं. इसके बाद ही यूएई ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त किया है. ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटरों ने भी अपने कस्टमरों को यूएई एयरपोर्ट्स पर सख्त इमिग्रेशन रूल्स को लेकर सलाह देना शुरू कर दिया है.

सूत्रों के मुताबिक, बिना रिटर्न टिकट और रहने के इंतजाम वाले करीब 10 लोगों को भारत डिपार्ट कर दिया गया है. हालांकि, गर्मी में सामान्य तौर पर लोग यात्रा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग छुट्टी मनाने के लिए मिडल इस्ट चले जाते हैं. इसी के चलते फ्लाइट्स की बुकिंग फुल चल रही है और उनका किराया भी बढ़ा हुआ है.

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टूरिस्ट वीजा क्या होता है?
एक देश से दूसरे देश जाने पर लोगों को वीजा की जरूरत होती है. हालांकि कुछ देश में वीजा फ्री एंट्री भी कुछ देशों के नागरिकों के लिए रहती है. 19 तरह का वीजा जारी किए जाते हैं. उसमें से ही एक टूरिस्ट वीजा भी होता है.यह वीजा सिर्फ घूमने-फिरने के लिए जारी किया जाता है. इस वीजा के साथ जब कोई किसी देश की यात्रा करता है तो वो उस देश में किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकता है.  टूरिस्ट वीजा को लेकर प्रत्येक देशों के अलग-अलग नियम होते हैं. 

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