हरियाणा में बालक से कुकर्म करने के मामले में चार दोषियों को 20-20 साल की जेल

सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कुकर्म, मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

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हरियाणा की एक अदालत ने बच्चे से कुकर्म के मामले में 4 दोषियों को 20-20 वर्ष जेल की सजा सुनाई है.
जींद (हरियाणा):

हरियाणा की एक अदालत ने एक बालक से कुकर्म के मामले में चार दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने मंगलवार को दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर सवा-सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाले एक गांव के एक व्यक्ति ने 8 जून 2020 को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसका 12 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटा 7 जून की शाम को स्टेडियम के निकट खेलने गया हुआ था. उसी दौरान गांव के ही रिंकू, बिजेंद्र, अमित तथा एक अन्य व्यक्ति उसके बेटे को स्टेडियम के पीछे ले गये और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कुकर्म किया.

सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कुकर्म, मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. करीब डेढ़ साल बाद इस मामले में निचली अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए दोषियों को सजा सुना दी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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