'टूलकिट' मामले में आरोपी शुभम चौधरी की जमानत पर 15 मार्च को सुनवाई, कोरेसिव एक्शन पर रोक

कोर्ट ने आरोपी शुभम कर चौधरी की अर्जी पर 15 मार्च  के लिए लिस्ट कर लिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 मार्च तक पुलिस आरोपी शुभम कर चौधरी के खिलाफ कोई कोरेसिव एक्शन नहीं ले. हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरणविद् शुभम कर चौधरी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शुभम कर चौधरी की अर्जी पर 15 मार्च  के लिए लिस्ट कर लिया है.
नई दिल्ली:

जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा की गई 'टूलकिट' दस्तावेज (Toolkit Document) के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में संदिग्ध पर्यावरणविद् शुभम कर चौधरी की जमानत अर्जी पर  पटियाला हाउस कोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई होगी. आरोपी शुभम के वकील ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में बाकी आरोपियों की जमानत अर्जी पर कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करने वाला है. लिहाजा आरोपी शुभम कर चौधरी की अर्जी पर भी 15 मार्च को सुनवाई की जाए.

इस बीच, कोर्ट ने आरोपी शुभम कर चौधरी की अर्जी पर 15 मार्च  के लिए लिस्ट कर लिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 मार्च तक पुलिस आरोपी शुभम कर चौधरी के खिलाफ कोई कोरेसिव एक्शन नहीं ले. हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरणविद् शुभम कर चौधरी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी.

टूलकिट केस: निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा, जमानत पर सुनवाई टली

टूलकिट मामले में दूसरे आरोपी निकिता जैकब और शांतुन मुलुक की जमानत याचिका पर भी पटियाला हाउस कोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई होनी है. कोर्ट ने पिछले दिनों दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए 15 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा भी दी थी.

इस मामले में सबसे पहले 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था. लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था. दिशा को रिहा किए जाने से पहले दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की थी.

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