क्रिसमस (Christmas) औऱ नए साल (New Year) के मौके पर भी पटाखों ( Fire Crackers) की बिक्री और जलाए जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी, इसका उल्लंघन करने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली समेत चार राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों को इस पर कड़ी नजर रखने को कहा है.
सीपीसीबी ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब होने का संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी किए हैं. सीपीसीबी के प्रमुख शिव दास मीणा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (DPCC) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों Pollution Control) को पत्थर तोड़ने वाले और हॉट मिक्स संयंत्र दो जनवरी, 2021 तक बंद रखे जाने का पालन कराने कहा है. धूल उड़ने की संभावना वाले इलाकों में सड़कें साफ करने और पानी छिड़कने पर ध्यान देने को कहा गया है. एजेंसियों को पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक के अदालती और एनजीटी के आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराने को कहा गया है.
सीपीसीबी ने कहा कि निर्माण स्थलों पर धूल से निपटने की मानक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा सकता है या अस्थायी तौर पर काम रोका जा सकता है. एनजीटी ने निर्देश दिया था कि एनसीआर समेत देश के जिन शहरों और कस्बों में हवा की गुणवत्ता ‘खराब' है या उससे ऊपर की श्रेणी में है, वहां किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरा प्रतिबंध रहेगा. एनजीटी ने उन जगहों पर ही क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11 बजकर 55 मिनट से लेकर 12 बजकर 30 मिनट तक हरित पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक ''मध्यम'' या उसके नीचे की श्रेणी मे हो.