तमिलनाडु सरकार ने रविवार को उस आदेश को वापस ले लिया जिसके तहत राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए अर्हता प्राप्त लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने हेतु कोविड रोधी टीका लगवाना अनिवार्य किया गया था. सरकार ने यह फैसला नए मामलों में आई कमी के मद्देनजर लिया है. स्वास्थ्य एवं निवारक दवा विभाग के मुताबिक चूंकि अनिवार्य टीकाकरण की अधिसूचना वापस ले ली गई है लेकिन अन्य कोविड-19 नियम पूर्व की भांति लागू रहेंगे.
नए आदेश में कहा गया, ‘‘ राज्य में कोविड-19 के लगातार कम होते मामले और कोविड-19 को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू पाबंदियों को वापस लेने, तमिलनाडु में 18 साल से अधिक उम्र के 92 और 75 प्रतिशत लोगों को क्रमश: टीके की पहली और दूसरी खुराक लगने के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि तमिलनाडु जन स्वास्थ्य अधिनियम-1939 के तहत जारी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.''
सरकार ने इस संबंध में वर्ष 2021 में आदेश जारी किया था. अधिसूचना को वापस लेने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग कोविड-19 अनुकूल व्यवहार करने जैसे सामाजिक दूरी, मास्क लगाने के नियमों का अनुपालन करें.
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