मानसिक रोगियों को भिक्षु गृह भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार

शीर्ष अदालत ने मानसिक रोगियों को भिक्षु गृह (Beggar Homes) भेजे की प्रक्रिया तुरंत रोकने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया है. मानसिक रूप से बीमार मरीजों के पुनर्वास से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है. 

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Mentally Ill Patients से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान SC का निर्देश
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रहे मनोरोगियों (Mentally Ill Persons) का वैक्सीनेशन करने का आदेश राज्य सरकारों को दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनोरोगियों को भिक्षु गृह में रखे जाने को लेकर महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार को फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने मानसिक रोगियों को भिक्षु गृह (Beggar Homes) भेजे की प्रक्रिया तुरंत रोकने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया है. मेंटल हेल्थ सेंटर में रखे गए मानसिक रूप से बीमार मरीजों की देखभाल और पुनर्वास से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है. 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) औऱ जस्टिस एमआर शाह ने इस याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस शाह ने कहा, देश में केवल एक संस्थान Banyan tree चेन्नई में है, जो ऐसे लोगों की देखभाल करता है. जो लोग ऐसे मनोरोगों से उबर भी जाते हैं, उनके परिजन स्वस्थ होने के बाद भी उन्हें स्वीकार नहीं करते. याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र सरकार भिखारियों के लिए बनाए गए बेगर्स होम में इन मानसिक रोगियों को भेज रही है, जो कानून के विपरीत है.

ऐसे लोगों का तुरंत वैक्सीनेशन भी किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि मरीजों को भिक्षु गृह भेजे जाने के कारण भी कई की मौत हुई है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोरोगियों को बेगर्स होम भेजना उल्टे नतीजों वाला साबित होगा और यह कानून के खिलाफ भी है. महाराष्ट्र सरकार इस कार्यवाही को तुरंत रोके.

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