ओडिशा के बीच पर छात्रा से गैंगरेप, नाबालिग 'दरिंदों' की उम्र उन्हें बचा नहीं पाएगी

पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे हुई.  पीड़िता, प्राइवेट कॉलेज की छात्रा है. वो अपने सहपाठी मित्र के साथ गोपालपुर बीच पर घूमने आई थी जहां यह घटना हुई.

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नई दिल्ली:

ओडिशा के गंजम जिले के मशहूर गोपालपुर समुद्र तट पर रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया. एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ 10 लोगों, जिनमें चार नाबालिग शामिल हैं, ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया. यह जघन्य अपराध तब हुआ जब पीड़िता पुरुष मित्र के साथ समुद्र तट पर टहलने गई थी. पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और नाबालिगों को भी वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की तैयारी चल रही है.

तीन मोटरसाइकिलों पर आए थे दरिंदे

पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे हुई.  पीड़िता, प्राइवेट कॉलेज की छात्रा है. वो अपने सहपाठी मित्र के साथ गोपालपुर बीच पर एक सुनसान जगह पर थी. तभी तीन मोटरसाइकिलों पर सवार 10 युवकों का समूह वहां पहुंचा. आरोपियों ने पहले जोड़े की तस्वीरें खींचीं और उन्हें ऑनलाइन वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद उन्होंने पीड़िता के मित्र पर हमला किया, उसे रस्सी से बांध दिया, और पीड़िता को पास के एक बंद पड़े घर में ले जाकर बारी-बारी से बलात्कार किया. घटना के बाद पीड़िता और उसके मित्र ने रात करीब 11 बजे गोपालपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की.

सभी 10 आरोपी गिरफ्तार

बर्हामपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) विवेक सरवाना ने बताया, "शिकायत मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई शुरू की. सात संदिग्धों को शुरुआत में हिरासत में लिया गया, और बाद में सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. ये सभी गंजाम के हिंजिलीकट क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(1) (सामूहिक बलात्कार), 296 (अश्लील कृत्य), 351(3) (गंभीर धमकी), और 310(2) (आपराधिक संगठन) के तहत मामला दर्ज किया है. 

 चार नाबालिग आरोपियों, जो 17 वर्ष के हैं, को किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के समक्ष पेश किया गया है. पुलिस ने JJB से अनुरोध किया है कि उन्हें वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि यह जघन्य अपराध है. 

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। NCW की अध्यक्ष विजया राहटकर ने ओडिशा के DGP वाई.बी. खुरानिया को पत्र लिखकर तत्काल जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, और पीड़िता को मुफ्त चिकित्सा व मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने की मांग की। उन्होंने तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी और पीड़िता को BNS की धारा 396 के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया.
 

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