सिख अब एयरपोर्ट के भीतर कृपाण ले जा सकते हैं : केंद्र सरकार का नया नियम

12 मार्च को बीसीएएस ने 4 मार्च के आदेश को लेकर शुद्धिपत्र जारी किया है. शुद्धिपत्र ने उस अनुच्छेद को हटा दिया, जिसमें सिख कर्मचारियों को किसी भी हवाई अड्डे पर कृपाण लाने पर रोक लगाई गई थी.

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कृपाण एक घुमावदार खंजर है, जिसे सिख धर्म में शरीर के बगल में पहना जाना है
नई दिल्ली:

विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस ने सिख विमानन क्षेत्र के कर्मचारियों को हवाईअड्डा परिसर के भीतर व्यक्तिगत रूप से कृपाण ले जाने की अनुमति दी है. एक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है. दरअसल, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के 4 मार्च के आदेश में सिख विमानन क्षेत्र के कर्मचारियों के किसी भी भारतीय हवाई अड्डे के परिसर में व्यक्ति पर कृपाण ले जाने पर रोक लगाने को लेकर प्रमुख सिख निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने आलोचना की थी. इसके बाद 12 मार्च को बीसीएएस ने यह प्रतिबंध हटा दिया है.

बता दें कि कृपाण एक घुमावदार खंजर है, जिसे सिख धर्म में शरीर के बगल में पहना जाना है. 4 मार्च के आदेश में बीसीएएस ने कहा था, "कृपाण केवल एक सिख यात्री अपने साथ ले जा सकता है, बशर्ते ब्लेड की लंबाई छह इंच से अधिक न हो और कुल लंबाई नौ इंच से अधिक न हो". भारत के भीतर भारतीय विमानों में हवाई यात्रा करते समय कृपाण की अनुमति है.

4 मार्च के आदेश में आगे कहा गया था, "यह अपवाद केवल ऊपर बताए गए सिख यात्रियों के लिए होगा. हवाई अड्डे पर और किसी भी टर्मिनल, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय में काम करने वाले किसी भी हितधारक या उसके कर्मचारी (सिख सहित) को व्यक्तिगत रूप से कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी."

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जिसके बाद 9 मार्च को SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि 4 मार्च का आदेश सिख अधिकारों पर हमला है. जिसके बाद 12 मार्च को बीसीएएस ने 4 मार्च के आदेश को लेकर शुद्धिपत्र जारी किया है. शुद्धिपत्र ने उस अनुच्छेद को हटा दिया, जिसमें सिख कर्मचारियों को किसी भी हवाई अड्डे पर कृपाण लाने पर रोक लगाई गई थी.

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