श्यामल मंडल हत्याकांड : आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, पीड़ित के परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा

कोर्ट ने श्यामल मंडल की हत्या से संबंधित एक मामले में मोहम्मद अली को कुल 10-10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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श्यामल मंडल हत्याकांड : आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
नई दिल्ली:

श्यामल मंडल हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने हत्या में शामिल आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने श्यामल मंडल की हत्या से संबंधित एक मामले में मोहम्मद अली को कुल 10-10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़ित के माता-पिता को चार-चार लाख रुपये (जुर्माने की राशि) दी जाएगी. 

गौरतलब है कि सीबीआई ने केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 31.12.2008 को मामला दर्ज किया था और मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी. इससे पहले यह मामला तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन में दर्ज था.  यह आरोप लगाया गया था कि 13.10.2005 को तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र श्यामल मंडल अपने छात्रावास के साथी के साथ पूर्वी किले में गए थे. इसके बाद छात्र का अपहरण हो गया.

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आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसे रिहा करने के लिए उसके पिता से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगने के उद्देश्य से उसका अपहरण किया था, लेकिन उसे भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि आरोपी ने श्यामल मंडल की इस आशंका पर हत्या कर दी कि अगर पीड़ित को जीवित छोड़ दिया गया तो वह आरोपी की पहचान कर उसे फंसा सकता है. जांच के बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 28.10.2010 को आरोप पत्र दायर किया था. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और दोषी करार दिया. 

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