पहले की थी आत्‍महत्या की कोशिश... धर्मशाला छात्रा मौत मामले में आरोपी छात्रा का चौंकाने वाले खुलासा

धर्मशाला रैगिंग और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी एक लड़की ने कहा है कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है. वो खुद दलित है और उसकी सहपाठी भी दलित थी तो कैसे रैगिंग कर सकते हैं.

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  • धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और मारपीट मामले में आरोपी छात्रा सामने आई है.
  • आरोपी छात्रा ने खुद को इस मामले से अलग बताया और कहा कि कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है.
  • आरोपी छात्रा ने मृतक छात्रा को लेकर कहा कि वह कॉलेज जाने में डरती थी. साथ ही न्याय की मांग की है.
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हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और मारपीट की घटना के बाद तबीयत बिगड़ने से एक छात्रा की मौत का आरोप है. छात्रा के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 18 सितंबर 2025 को तीन सीनियर छात्राओं ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी. अब इस मामले में एक आरोपी लड़की सामने आई है और उसने कहा कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है. आरोपी लड़की ने कहा कि वो खुद दलित है और उसकी सहपाठी भी दलित थी.

लड़की ने कहा कि उनके कॉलेज में किसी भी तरह की रैगिंग नहीं होती है, लेकिन किसी तृतीय वर्ष की छात्रा ने रैगिंग ली थी, जिसके बारे में उन्हें अशोक सर ने बताया था. लड़की ने कहा कि वह एक अन्‍य छात्रा के माध्‍यम से मृतक छात्रा के संपर्क में आई थी. वे दोनों बेस्‍ट फ्रेंड थीं.

पहले की थी आत्‍महत्‍या की कोशिश!

साथ ही लड़की ने बताया कि उनकी दोस्‍त पहले भी आत्‍महत्‍या की कोशिश की थी और इसकी वजह उसने हम दोनों की एक बेस्‍ट फ्रेंड को बताया था. साथ ही आरोपी लड़की ने बताया कि इस बारे में मृतक छात्रा के पिता को बताया था.

वहीं लड़की ने अपनी मृतक दोस्‍त को लेकर कहा कि वह कॉलेज जाने में भी डरी डरी रहती थी. साथ ही उसने कहा कि न सिर्फ उसकी दोस्‍त को बल्कि उन तीनों और प्रोफेसर अशोक को भी न्याय मिलना चाहिए.

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इसके साथ ही आरोपी छात्रा ने कहा कि अब मृतक छापा का मोबाइल ही इस मामले के राज खोल सकता है. उसकी जांच की जानी चाहिए.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

इस मामले में पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में पीड़ित छात्रा की पिछले साल इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया. कार्रवाई पीड़िता के पिता की शिकायत पर की गई है.

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आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 75, 115(2) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम की धारा-3 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा कि सभी आरोपों की गहन जांच की जा रही है. मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो सबूत और सभी संबंधित पक्षों के बयान की जांच की जा रही है.

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