छात्रा पुलिस कैडेट के हिजाब पहनने से धर्मनिरपेक्षता प्रभावित होगी: केरल सरकार

राज्य के गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा कि सरकार, छात्रा के ज्ञापन पर सावधानीपूर्वक गौर करने के बाद 'पूरी तरह से संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता की मांग विचारणीय नहीं है. 

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सरकार ने कहा कि इसलिए इस तरह का कोई संकेत देना उचित नहीं होगा
तिरूवनंतपुरम:

केरल सरकार ने एक मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें छात्र पुलिस कैडेट परियोजना में अपने धार्मिक रिवाजों के अनुसार हिजाब और पूरी बांह की ड्रेस पहनने की अनुमति मांगी गयी थी. सरकार ने कहा कि राज्य पुलिस के कार्यक्रम में इस तरह की छूट से प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता काफी प्रभावित होगी. छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) परियोजना स्कूल-आधारित युवा विकास पहल है जो हाई स्कूल के छात्रों को उनके भीतर सम्मान पैदा कर लोकतांत्रिक समाज के भविष्य के नेताओं के रूप में विकसित होने के लिए प्रशिक्षित करता है.

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राज्य के गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा कि सरकार, छात्रा के ज्ञापन पर सावधानीपूर्वक गौर करने के बाद 'पूरी तरह से संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता की मांग विचारणीय नहीं है. इसके साथ ही, यदि छात्र पुलिस कैडेट परियोजना में इस तरह की छूट पर गौर किया जाता है, तो ऐसी मांग अन्य समान बलों में की जाएगी, जो राज्य की धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करेगी.''

सरकार ने कहा कि इसलिए इस तरह का कोई संकेत देना उचित नहीं होगा कि छात्र पुलिस कैडेट परियोजना में धार्मिक प्रतीकों को रेखांकित किया जाता है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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