आबकारी नीति केस में बेल मिलने के बाद भी अभी जेल में ही रहेगा समीर महेंद्रू, यह है कारण...

शराब नीति मामले में समीर महेंद्रू समेत इन सभी को इस ग्राउंड पर जमानत दी गई कि सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और अभी इनकी कस्टडी की जरूरत नही है.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल CBI कोर्ट ने समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम को जमानत दे दी है. समीर महेंद्रू समेत इन सभी को इस ग्राउंड पर जमानत दी गई कि सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और अभी इनकी कस्टडी की जरूरत नही है. समीर महेंद्रू जेल में था जबकि बाकी के आरोपी पहले से बाहर थे उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, सीबीआई कोर्ट से अब उन्हें भी रेगुलर बेल मिल गई है लेकिन महेंद्रू को ईडी ने एक्साइज केस में गिरफ्तार किया था. ईडी के केस में समीर महेंद्रू की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लिहाजा सीबीआई से जमानत मिलने के बावजूद उसे ईडी केस में जेल में ही रहना होगा.  हालांकि समीर महेन्द्रू ईडी केस में जमानत खारिज होने के बाद जल्द हाईकोर्ट में याचिका लगाएगा.

किसी आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में CBI अदालत ने मंगलवार को समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम को जमानत दी थी, इनमें से किसी को भी सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया था. सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. जानकारी के अनुसार चार्जशीट में नाम होने के कारण इन आरोपियों ने नियमित बेल लेने के लिए याचिका दी थी. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. आरोपियों में समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

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