संभल में 123 दुकानों और घरों पर चलेगा बुलडोजर! नगरपालिका ने इस वजह से जारी किया नोटिस

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि नगरपालिका एक्ट 1916 के तहत संभल नगरपालिका ने इलाके के जर्जर भवनों का सर्वे किया था.

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(फाइल फोटो)
संभल:

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि नगरपालिका एक्ट 1916 के तहत संभल नगरपालिका ने इलाके के जर्जर भवनों का सर्वे किया था.

उत्तर प्रदेश के संभल में 123 मकान और दुकानों को गिराने को लेकर नोटिस जारी किया गया है. जानकारी के मुताबिक नगरपालिका ने जर्जर भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया है और इसमें उन्हें अपने भवन और दुकानों को गिराने का आदेश दिया गया है. यदि भवन और दुकानों के मालिक इस आदेश को नहीं मानते हैं तो नगरपालिका बुलडोजर की मदद से इन भवनों को गिरा देगी. 

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि नगरपालिका एक्ट 1916 के तहत संभल नगरपालिका ने इलाके के जर्जर भवनों का सर्वे किया था. इस सर्वे में 123 घरों और दुकानों की जर्जर स्थिति पाई गई थी. इन सभी घरों और दुकानों की स्थिति ऐसी है कि यह कभी भी गिर सकते हैं और जनहानि का कारण बन सकते हैं. नगरपालिका ने सभी घर और दुकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है. यदि वो खुद से अपने घरों और दुकानों को नहीं गिराते हैं तो नगरपालिका खुद इन जर्जर भवनों को गिराने का काम करेगी. 

बता दें कि संभल हिंसा के बाद से ही इलाके में प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है. साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा हटवाने  के लिए भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. कुछ दिन पहले ही जामा मस्जिद की जर्जर दुकानों को तोड़ने का नोटिस नगरपालिका ने जारी किया था और इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अपने आप की दुकानों को तोड़ दिया था. इसके बाद अब नगरपालिका ने 123 मकानों और दुकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया है. 

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