राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को काला हिरण शिकार मामले (Blackbuck Poaching Case) में जोधपुर की सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 फरवरी को पेश होने की शुक्रवार को अनुमति दे दी. सलमान ने बृहस्पतिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) में याचिका दायर कर उन्हें काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने संबंधी सत्र न्यायालय के निर्देश से छूट देने का अनुरोध किया गया था.
साथ ही, अभिनेता सलमान खान ने मुंबई से ही कार्यवाही में ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांगी थी. उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने अभिनेता के वकील की उस दलील को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबई से जोधपुर की यात्रा करने से खान के स्वास्थ्य को खतरा होने का हवाला दिया गया था.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती व न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने सलमान के वकील एच एम सारस्वत की उस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि उनके मुवक्किल की पेशी से अदालत परिसर में भारी भीड़ एकत्र होने पर कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है.
सारस्वत ने कहा कि अदालत ने खान को जिला एवं सत्र न्यायालय में छह फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है.