सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, काला हिरण शिकार केस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने की इजाजत

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान को काला हिरण मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये 6 फरवरी को पेश होने की शुक्रवार को अनुमति दे दी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सलमान को काला हिरण शिकार मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति मिली (फाइल फोटो)
जोधपुर:

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को काला हिरण शिकार मामले (Blackbuck Poaching Case) में जोधपुर की सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 फरवरी को पेश होने की शुक्रवार को अनुमति दे दी. सलमान ने बृहस्पतिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) में याचिका दायर कर उन्हें काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने संबंधी सत्र न्यायालय के निर्देश से छूट देने का अनुरोध किया गया था.

साथ ही, अभिनेता सलमान खान ने मुंबई से ही कार्यवाही में ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांगी थी. उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने अभिनेता के वकील की उस दलील को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबई से जोधपुर की यात्रा करने से खान के स्वास्थ्य को खतरा होने का हवाला दिया गया था. 

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती व न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने सलमान के वकील एच एम सारस्वत की उस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि उनके मुवक्किल की पेशी से अदालत परिसर में भारी भीड़ एकत्र होने पर कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है. 

सारस्वत ने कहा कि अदालत ने खान को जिला एवं सत्र न्यायालय में छह फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
PM Modi को मिला Kuwait का सर्वोच्च सम्मान, जानिए दोनों देशों के बीच क्या अहम समझौते हुए?
Topics mentioned in this article